जमीन घोटाला: ED के खिलाफ SC से CM हेमंत सोरेन को झटका, याचिका खारिज, HC जाने की मिली सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को पोषणीय नहीं माना और हेमंत सोरेन को सीधे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आने पर भी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाना चाहिए था.
highlights
- सुप्रीम कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को लगा तगड़ा झटका
- सुप्रीम कोर्ट ने ED के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को किया खारिज
- सुप्रीम कोर्ट ने याची को दी हाईकोर्ट जाने की सलाह
- जमीन घोटाला मामले में अबतक 4 बार हेमंत सोरेन को समन भेज चुकी है ED
Delhi:
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की उस याचिका को जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा जमीन घोटाला मामले में खुद को समन किए जाने को चुनौती दी थी, को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज खारिज कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को पोषणीय नहीं माना और हेमंत सोरेन को सीधे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आने पर भी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाना चाहिए था और हाईकोर्ट अगर उन्हें राहत नहीं देता, या याची को लगता कि हाईकोर्ट का फैसला उसके लिए सही नहीं है, तब वह हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता. सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को फिलहाल के लिए 'अधिकार क्षेत्र' के बाहर होने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया और याचिकाकर्ता यानि सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाना चाहिए था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करनी चाहिए थी.
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ED ने चौथी बार जारी किया समन
जमीन घोटाला मामले में ED ने दूसरी तरफ चौधी बार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा है. ED ने समन भेजकर आगामी 23 सिंतबर 2023 को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है. बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने ED द्वारा पूर्व में भेजे गए समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है. वहीं, ED द्वारा अबतक कई बार हेमंत सोरेन को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए. इससे पहले ED द्वारा 14 अगस्त और 24 अगस्त को भी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो नहीं पहुंचे थे.
पहले भी ED भेज चुकी है सीएम हेमंत सोरेन को समन
ईडी ने पूछताछ के लिए सीएम को समन भेजा था. पहले 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब सीएम ने इस पर एतराज जताते हुए ईडी से अविलंब समन वापस लेने का आग्रह किया था. वहीं, दोबारा समन भेजकर 24 अगस्त को पूछताछ के लिए सीएम को बुलाया गया था, लेकिन वह फिर ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए. वहीं, ED के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. मुख्यमंत्री ने समन के खिलाफ रिट पिटिशन दायर किया. जमीन घोटाला मामले में सीएम से पूछताछ होनी थी. सोरेन ने पत्र भेजकर समन को चुनौती दी.
सीएम को किस मामले में भेजा गया था समन?
-ED ने जमीन घोटाला मामले में 13 और 26 अप्रैल को छापेमारी की थी
-छापेमारी के दौरान 13 अप्रैल को राजस्व कर्मचारी भानुप्रताप के घर से बक्सा मिला
-बक्से के अंदर से जमीन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए थे
-इसके अलावा रांची और जमशेदपुर में 5 ठिकानों पर ED ने मारा था छापा
-बड़ी संख्या में जमीन की खरीद-बिक्री से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए थे
-मामले में अब तक कई आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है
-जमीन घोटाला मामले में प्रेम प्रकाश और छवि रंजन से पूछताछ की जा चुकी है
-प्रेम प्रकाश से पूछताछ के बाद सीएम सोरेन को समन भेजा गया
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