रायन स्कूल की प्रिंसिपल की नियुक्ति पर प्रद्युम्न के पिता के सवाल- फिर निलंबन का क्या रहा मतलब?
रायन इंटरनेशनल स्कूल के निलंबित प्रिंसिपल नीरजा बत्रा को गुरुग्राम के सेक्टर-40 स्थित स्कूल के दूसरे ब्रांच में शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है।
highlights
- रायन इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में आठ सितंबर को सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न का शव मिला था
- घटना के बाद स्कूल की प्रिंसिपल नीरजा बत्रा को सस्पेंड कर दिया गया था
नई दिल्ली:
रायन इंटरनेशनल स्कूल के निलंबित प्रिंसिपल नीरजा बत्रा को गुरुग्राम के सेक्टर-40 स्थित स्कूल के दूसरे ब्रांच में शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है।
बता दें कि पिछले महीने गुरुग्राम के भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में एक सात साल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया था।
वहीं निलंबित प्रिंसिपल की नियुक्ति पर प्रद्युम्न के पिता वरूण ठाकुर ने कहा, 'आप प्रिंसिपल की दोबारा नियुक्ति कैसे कर सकते हैं, जो अपनी जवाबदेही को पूरा करने में फेल रही। फिर निलंबन का क्या मतलब रहा?
How can you reinstate the principal who failed to fulfill her responsibility? What is the meaning of suspension then?: Father of Pradyuman pic.twitter.com/hMwaDE0h8S
— ANI (@ANI) October 2, 2017
वरूण ठाकुर ने कहा, 'आप उनसे (नीरजा बत्रा) एक शिक्षक के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वाह कराने पर कैसे उम्मीद कर सकते हैं? यह छात्रों के सुरक्षा और हिफाजत के लिए जोखिम भरा है।'
How can you expect her (Neerja Batra) to fulfill responsibilities as a teacher. It's a risk to security & safety of students: Varun Thakur pic.twitter.com/MFJQwHtO0u
— ANI (@ANI) October 2, 2017
गुरुग्राम के भोंडसी में स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में आठ सितंबर को सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न का शव मिला था। उसके शव के पास चाकू पाया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसके गले के पास कई जख्म पाए गए थे।
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इसके पहले इस गंभीर घटना को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को करने के आदेश दिए थे।
इसके बाद रायन स्कूल के एक बस कंडक्टर अशोक कुमार (42), स्कूल के उत्तर भारत प्रमुख फ्रांसिस थॉमस और एचआर प्रमुख जेयुस थॉमस को गिरफ्तार भी किया था।
28 सितंबर को रायन इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। कोर्ट ने 7 अक्टूबर को होने वाले अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।
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