Arvind Kejriwal In jail: दिल्ली सीएम केजरीवाल की एक और मांग कोर्ट ने की खारिज, जानें क्या है मामला
Arvind Kejriwal In jail: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की एक और मांग राउज एवेन्यू कोर्ट से हुई खारिज, 24 घंटे में दूसरी बार निराशा लगी हाथ
New Delhi:
Arvind Kejriwal In jail: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बुधवार को एक बार फिर कोर्ट से निराशा हाथ लगी है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की एक मांग को मानने से इनकार कर दिया है. बता दें कि 24 घंटे के अंदर केजरीवाल के लिए कोर्ट से दूसरी बार बुरी खबर सामने आई है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी ईडी (ED) की गिरफ्तारी वाली चुनौती की याचिका पर सुनवाई के बाद इसे गलत ठहराया और ईडी की गिरफ्तारी को सही बताया था. हालांकि उच्च न्यायालय के इस फैसले को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दे दी है. लेकिन इस बीच उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.
अरविंद केजरीवाल की यह मांग हुई खारिज
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि उन्हें अपने वकीलों से हफ्ते में पांच बार मिलने दिया जाए. बता दें कि मौजूदा समय में जेल के मैन्युअल के मुताबिक अरविंद केजरीवाल सप्ताह में केवल दो बार ही अपने वकीलों से मुलाकात कर सकते हैं. केजरीवाल ने इसी मुलाकात को दो से पांच बार किए जाने की मांग की थी. यानी उन्होंने कोर्ट से वकीलों से बात करने का अतिरिक्त समय मांगा था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
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15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं केजरीवाल
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. ये गिरफ्तारी दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर हुई थी. इसके बाद 1 अप्रैल तक उन्हें ईडी की रिमांड पर भेजा गया और यहां से कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
राजनीतिक साजिश का आरोप
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति को घोटाला बताना ही राजनीतिक साजिश का हिस्सा है. आप का कहना है कि उनके नेताओं जानबूझकर जेल भेजा रहा है, पूछताछ के जरिए परेशान किया जा रहा है. यह सबकुछ राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है.
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