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Delhi: अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत, लगा 75 हजार रुपए का जुर्माना

Delhi: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत, याचिकाकर्ता पर कोर्ट ने लगाया 75 हजार रुपए का जुर्माना

Updated on: 22 Apr 2024, 01:05 PM

New Delhi:

Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. ईडी समेत दर्ज अन्य सभी आपराधिक मामलों को लेकर दाखिल की गई जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका खारिज करने के पीछे कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील राहुल मेहरा ने भी याचिका पर आपत्ति जताई. 

पब्लिसिटी वाली याचिका
अरविंद केजरीवाल के वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट में दाखिल की गई याचिका को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया. उन्होंने कहा कि पता नहीं यह याचिका किस व्यक्ति ने दाखिल की. यह याचिका तो पूरी तरह से पब्लिसिटी स्टंट की तरह है. यह याचिका कोर्ट को भी गुमराह करने वाली है. इस याचिका को लेकर राहुल मेहरा ने भी खेद जताया.

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क्या थी याचिकाकर्ता की दलील
जिस शख्स ने केजरीवाल की जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी उसने कहा कि 'मैं किसी पब्लिसिटी के लिए कोर्ट में नहीं आया, न ही मैंने कोर्ट में अपने नाम का खुलासा किया, यही नहीं मैं किसी राजानीतिक दल से भी नहीं हूं और न ही मैं यहां अरविंद केजरीवाल के लिए याचिका दाखिल करने आया. बल्कि मैं दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए आया हूं जिन्होंने केजरीवाल को चुना है. मेरी सिर्फ यही चिंता है कि दिल्ली के 3 करोड़, जिनमें 1.59 एक्टिव रजिस्टर्ड वोटर हैं जिनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य इन दिनों मुश्किल में है.'

AAP का भी सामने आया बयान
वहीं हाई कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका लगाना एक शरारत थी, अदालत में केजरीवाल के वकील ने भी इस याचिका का विरोध किया है.