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Delhi Excise Policy Case : मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने की मिली अनुमति, अदालत ने अंतिरम जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

Delhi Excise Policy Case : दिल्ली हाई कोर्ट से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शनिवार को कुछ घंटों के लिए अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मिल गई है.

Updated on: 02 Jun 2023, 05:18 PM

नई दिल्ली:

Delhi Excise Policy Case : दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को कुछ घटों के लिए राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi Highcourt) ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम राहत दी है. मनीष सिसोदिया शनिवार को सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक पुलिस हिरासत में अपनी पत्नी से मिल सकेंगे. (Delhi Excise Policy Case)

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दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को पुलिस हिरासत में पत्नी से मिलने की अनुमति दी है. सिसोदिया को शनिवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के लिए फौरी राहत मिली है. साथ ही HC ने कल शाम तक उनकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट को जमा करने के लिए कहा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी शर्त लगाते हुए कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान मनीष सिसोदिया मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे. साथ ही परिवार के अलावा किसी भी व्यक्ति से कोई वार्ता नहीं करेंगे और वे इंटरनेट तथा मोबाइल का भी प्रयोग नहीं करेंगे. (Delhi Excise Policy Case )

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आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट से पत्नी के सेहत का हवाला देकर अंतरिम जमानत की मांग की है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इसका विरोध किया. ED ने हाई कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोसिया कुछ दिन पहले ही अंतरिम जमानत की याचिका को वापल ले चुके हैं. फिर उसी आधार पर जमानत मांगी जा रही है. इस दौरान ईडी ने कहा कि पुलिस हिरासत में वो अपनी पत्नी से मिल सकते हैं. (Delhi Excise Policy Case)