जहरीली शराब कांड: पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 5 थाने के थानाध्यक्ष हुए निलंबित
5 थाने के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है. एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने जहरीले शराब कांड से प्रभावित पांच थाना क्षेत्र के थानेदार को निलंबित किया है. बता दें कि जहरीली शराब पीने से अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है.
highlights
- 5 थाने के थानाध्यक्ष को कर दिया गया निलंबित
- जहरीली शराब पीने से 30 लोगों की हो गई मौत
- कई लोगों के आंखों की रौशनी भी चली गई
Motihari:
मोतिहारी जहरीली शराब कांड मामले में बिहार सरकार की फजीहत होने के बाद अब पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है. 5 थाने के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है. एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने जहरीले शराब कांड से प्रभावित पांच थाना क्षेत्र के थानेदार को निलंबित किया है. बता दें कि जहरीली शराब पीने से अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, 12 से भी अधिक लोगों का इलाज चल रहा है. जिसमें से कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं, कई लोगों के आंखों की रौशनी भी चली गई है.
शनिवार को भी 6 पुलिस कर्मियों को किया गया था निलंबित
छपरा के बाद मोतिहारी में जहरीली शराब कांड से कई लोगों की मौत हो गई है. जिसके बाद बिहार सरकार पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं. शराबबंदी कानून को लेकर लोगों में गुस्सा है. वहीं, विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की भी मांग की गई है. दूसरी तरफ इस मामले में प्रशासन सख्ती से जांच कर रही है. इससे पहले शनिवार को भी 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया था. पुलिस ने इस मामले में कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.
65 शराब तस्करों की हुई गिरफ्तारी
जिनको सस्पेंड किया गया है वो हरसिद्धि, सुगौली, तुरकौलिया, पहाड़पुर और रघुनाथपुर ओपी के अध्यक्ष हैं. जिला प्रशासन ने अब तक 17 संदिग्ध लोगों कि मौत की पुष्टि की है. वहीं, 65 शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है.
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सुशील मोदी ने CM नीतीश से मांगा इस्तीफा
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से जहरीली शराब पीने की घटनाओं में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई. यह हादसा नहीं, दलितों-गरीबों की हत्या का मामला है और इसकी जिम्मेदारी लेकर नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए. उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से मरने वालों और उनके आश्रितों के प्रति नीतीश कुमार की कोई सहानुभूति नहीं है. उन्होंने कहा कि पूर्वी चम्पारण में जहरीली शराब से जिनकी मृत्यु हुई, उनके आश्रितों को भी उत्पाद कानून के अनुसार 4 - 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलनी चाहिए. खजूरबन्ना (गोपालगंज) में जहरीली शराब से मरने वाले 30 लोगों को मुआवजा दिया गया गया था.
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