मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में नहीं हुआ किसी बच्ची का मर्डर, CBI ने कोर्ट में किया दावा
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लड़कियों की हत्या का कोई सबूत नहीं मिली है. मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है.
नई दिल्ली:
बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लड़कियों की हत्या का कोई सबूत नहीं मिली है. मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है. आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि कुछ बच्चों के बयान कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में रहने वाली 35 लड़कियों की हत्या हुई है, जांच में गलत पाए गए हैं. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि सभी 35 लड़कियां जीवित मिली हैं. हालांकि इस मामले में याचिकाकर्ता ने जांच बंद करने पर आपत्ति जताई है.
यह भी पढ़ेंः गुस्से में CRPF के डीआईजी ने सिपाही पर फेंका खौलता पानी, उतर गई चेहरे की चमड़ी
बिहार शेल्टर होम केस में अटॉनी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस समेत सभी 17 केस में जांच पूरी हो चुकी है. CBI ने कोर्ट को बताया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में किसी लड़की का मर्डर नहीं हुआ. सीबीआई ने बताया कि हत्या का कोई सबूत शेल्टर होम से नहीं मिला है. जो कंकाल मिले है, वो उन लड़कियों को नहीं थे, जो वहां रहती थी. सीबीआई ने दावा किया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में रहने वाली 35 लड़कियों की हत्या के जो आरोप लगाए गए थे, वो जांच में गलत पाए गए हैं. सीबीआई ने सभी 35 लड़कियों के जिंदा होने का दावा भी किया है.
CBI tells Supreme Court that investigation in all 17 shelter homes cases, including Muzaffarpur(Bihar) shelter home abuse case, has been completed. No girl was killed in Muzaffarpur shelter home and skeletons found were not of inmate minors, AG KK Venugopal says.
— ANI (@ANI) January 8, 2020
यह भी पढ़ेंः BJP के 'शाह' बिहार दौरे के दौरान विपक्ष पर साधेंगे कई निशाने
इससे पहले सोमवार को सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपी थी. सीबीआई ने जिलाधिकारियों सहित संलिप्त सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दायर की थी. अपनी रिपोर्ट में जांच एजेंसी ने कहा कि चार प्रारंभिक जांच में किसी आपराधिक कृत्य को साबित करने वाला साक्ष्य नहीं मिला और इसलिए कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई. सीबीआई ने कहा कि सभी 17 आश्रय गृह मामलों में जांच पूरी हो गई है. 13 नियमित मामलों में अंतिम रिपोर्ट सक्षम अदालत को भेजी गई है. सीबीआई ने सभी मामलों में संलिप्त सरकारी सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बिहार के मुख्य सचिव को सीबीआई की रिपोर्ट भेज दी गई है. सीबीआई ने यह भी कहा कि सरकार से आग्रह किया गया है कि विभागीय कार्रवाई करे और सीबीआई के प्रारूप में जांच परिणाम मुहैया कर संबंधित एनजीओ का पंजीकरण रद्द करने और उन्हें काली सूची में डालने के लिए कहा गया है.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Namkaran Muhurat May 2024: मई 2024 में नामकरण संस्कार के लिए ये हैं शुभ मुहूर्त, ऐसे रखें बेबी का नाम
-
Chanakya Niti: चाणक्य के अनुसार चंचल मन वाले लोग होते हैं ऐसे, दोस्ती करें या नहीं?
-
Masik Janmashtami 2024: कल मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर बन रहे हैं ये 3 शुभ योग, जल्द विवाह के लिए करें ये उपाय
-
May Promotion Horoscope: मई 2024 में इन 3 राशियों को मिलेगी नौकरी में जबरदस्त तरक्की, सिंह का भी शामिल!