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भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने जज से लगाई गुहार, माई लार्ड! बेल दे दो.. जेल मत भेजिए

चैक बाउंस होने पर पांडे द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई पुलिस द्वारा 22 अगस्त 2020 को आरोप पत्र 406 भा.दं.सं. तथा 138 एन आई एक्ट के अंतर्गत दाखिल किया गया था. खेसारी लाल यादव पर चैक बाउंस कराने का आरोप है.

Updated on: 03 Aug 2023, 06:32 PM

highlights

  • 18 लाख रुपए के चेक बाउंस का है मामला
  • खेसारी लाल का चेक हुआ था बाउंस
  • कोर्ट ने जारी कर रखा था गैर जमानतीय वारंट
  • कोर्ट में हाजिर होने के बाद मिली जमानत

Chhapra:

छपरा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु शर्मा के के न्यायालय में रसूलपुर थाना कांड संख्या 120/19 के एन आई एक्ट विचारण संख्या 2676/23 के अभियुक्त रसूलपुर थाना के धानाडीह ग्राम निवासी बिहार के मशहूर गायक और भोजपुरी कलाकार शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव अपने अधिवक्ता बीरेश कुमार चौबे के साथ उपस्थित हुए. उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात न्यायिक दंडाधिकारी ने दस दस हजार के दो बंध पत्र जमा करने का आदेश दिया. अभियोजन की ओर से सरकारी अधिवक्ता ने विरोध किया. कोर्ट ने अगले तिथि को चार्ज हेतू सदेह उपस्थित रहते का आदेश दिया.

बता दें कि कोर्ट ने पूर्व में बंध पत्र निरस्त करते हुए गैर जमानती अधिपत्र जारी किया था।पूर्व में अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत कराया गया था. परंतु पिछले कई तिथियों से वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे, जिससे न्यायालय का कार्य बाधित चल रहा था. विचारण वाद पुलिस पेपर हेतु चल रहा था. विदित हो कि रसूलपुर थाना के असहनी ग्राम निवासी मृत्युंजयनाथ पांडे ने रसूलपुर थाना में 16 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 

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मामले पर एक नजर

वादी मृत्युंजयनाथ पांडे की अपनी खरीदगी जमीन को बेचने हेतु शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी से 22 लाख 7 हजार रुपये में बात हुई थी जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 4 जून 2019 को एकमा रजिस्ट्री कार्यालय में हुई थी. नगद रुपये के एवज में खेसारी लाल यादव द्वारा 18 लाख रुपए का चेक दिया गया था, जो उन्होंने 20 जून 2019 को अपने खाता में जमा कर दिया जो चेक 24 जून को वापस आ गया पुनः उन्होंने 27 जून को जमा किया, तो बैंक द्वारा 28 जून 2019 को चेक बाउंस होने की जानकारी दी गई.

चैक बाउंस होने पर पांडे द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई पुलिस द्वारा 22 अगस्त 2020 को आरोप पत्र अंदर दफा 406 भा.दं.सं. तथा 138 एन आई एक्ट के अंतर्गत दाखिल किया गया था. न्यायालय द्वारा 22 जनवरी 2021 को शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के खिलाफ सम्मन और 25 फरवरी 2021 को जमानतीय वारंट जारी हुआ था लेकिन उनके कोर्ट में उपस्थित नही होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. तब अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जमानत 21 जनवरी 2022 को कराया था.

वही. खेसारी लाल यादव के अधिवक्ता वीरेश कुमार चौबे ने बताया की खेसारी लाल यादव ने न्यायलय का सम्मान करते हुए आत्मसमर्पण किए, और उन्हे बंध पत्र पर जमानत दिया गया. अधिवक्ता ने बताया की जिस जमीन को खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी के नाम पर खरीदे थे, उसके एवज में उन्होंने 18 लाख का चेक दिया था,  उस जमीन को बेचने वाले का उस जमीन पर कब्जा नहीं था, जिस वजह से स्टॉप पेमेंट किया गया था.

रिपोर्ट: बिपिन कुमार मिश्रा