खुशखबरी! NDA और नेवल एकेडमी में महिलाओं को स्थायी कमीशन मिलने का रास्ता हुआ साफ
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि रक्षा सेनाओं के प्रमुखों और सरकार ने आपसी बैठक में यह तय कर लिया है कि महिलाओं को स्थायी कमिशन दिया जाएगा.
highlights
- एनडीए और नेवल अकादमी में महिलाओं को स्थायी कमीशन
- सेना प्रमुखों और सरकार के बीच हुई बातचीत
- सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी कमीशन को लेकर हुई सुनवाई
नई दिल्ली :
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए और नेवल अकादमी में महिला कैडेट्स को स्थायी कमीशन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया है. एनडीए और नेवल अकादमी में महिलाओं के लिए सरकार नीति और प्रक्रिया तय कर रही है. प्रक्रिया को अंतिम स्वरूप सरकार दे रही है. इसे लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि रक्षा सेनाओं के प्रमुखों और सरकार ने आपसी बैठक में यह तय कर लिया है कि महिलाओं को स्थायी कमिशन दिया जाएगा.
8 सितंबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने शीर्ष अदालत को बताया कि मेरे पास एक खुशखबरी है. वो खुशखबरी है कि महिलाओं को एनडीए और नेवल अकादमी में प्रशिक्षण के बाद स्थाई कमीशन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा. इसे लेकर सेनाओं के प्रमुखों और सरकार के बीच बैठक हुई. उन्होंने आगे कहा कि बस जल्द ही प्रक्रिया को भी निर्णायक रूप दे दिया जाएगा.
कोर्ट ने एएसजी ऐश्वर्या भाटी को दी बधाई
जिस पर जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि सरकार और रक्षा प्रमुखों ने अपने तौर पर ही ये फैसला किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने एएसजी ऐश्वर्या भाटी को बधाई दी कि उन्होंने लैंगिक विभेद को दूर करने के मकसद से इस मामले को लेकर लगातार डटी रहीं.
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कोर्ट की अगली सुनवाई 22 सितंबर को
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एनडीए और नेवल अकादमी में महिला कैडेट्स के दाखिले की प्रक्रिया पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा था. इसके लिए दो सप्ताह की मोहलत दी थी. अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई 22 सितंबर को करेगी.
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दो बार दे चुका है दखल
बता दें कि रक्षा मंत्रालय को 72 महिलाओं ऑफिसर्स ने स्थायी कमीशन मिलने में हो रही देरी को लेकर नोटिस भेजा था. सेना ने इन्हें स्थाई कमीशन देने के लिए अयोग्य ठहराया था. महिला अधिकारियों ने अब तक कई बार स्थायी कमीशन के लिए कानूनी उपाय की मांग की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दो बार दखल दे चुका है.
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