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उपराष्ट्रपति चुनाव 2017: कल होगी वोटिंग, जानिए इससे जुड़ीं 10 बातें

भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी 10 अगस्त को अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर लेंगे। देश के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 अगस्त को होना है।

Updated on: 04 Aug 2017, 09:14 PM

नई दिल्ली:

भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी 10 अगस्त को अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर लेंगे। वह पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार दो कार्यकाल पूरे किए हैं। उनके उत्तराधिकारी और देश के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 अगस्त को होना है। चुनाव के नतीजे भी उसी दिन घोषित कर दिए जायेंगे।

जानिए, उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में हर वो बात जो जानना जरूरी है:

1. वेंकैया नायडू बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के उम्मीदवार हैं। वह मोदी कैबिनेट में आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री, शहरी विकास और सूचना व प्रसारण मंत्री रह चुके हैं। साल 2002 से 2004 तक वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नायडू अटल बिहारी वाजपेयी वाली एनडीए सरकार में भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं।

2. गोपालकृष्ण गांधी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के उम्मीदवार हैं और महात्मा गांधी के पोते हैं। गांधी पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रपति के सचिव और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका में उच्चायुक्त के पद पर सेवाएं दी हैं। इसके अलावा भी वो अन्य प्रशासनिक और राजनयिक पदों पर रह चुके हैं।

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3. देश में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। वह संसद के उच्च सदन राज्यसभा के अध्यक्ष होते है। उपराष्ट्रपति का कार्याकाल पांच साल का होता है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, या बर्खास्तगी या अन्य कारणों से खाली हुए राष्ट्रपति पद पर अगले राष्ट्रपति के चुनाव होने तक एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।

4. राष्ट्रपति का पद किसी भी स्थिति में छह महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकता। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति अनुपस्थिति, स्वास्थ्य या किन्हीं कारणों से अपने कार्य को करने में असमर्थ हैं तब वे अपना पदभार उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दोबारा पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं।

5. उप राष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट डालते हैं। अपनी पसंद को मार्क करने के लिए संसद के सदस्य एक खास पेन का इस्तेमाल करते हैं। किसी दूसरे पेन से मार्क किया गया वोट को खारिज कर दिया जाता है। बैलेट पेपर में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार का नाम होता है लेकिन इसपर किसी तरह का चुनाव चिह्न नहीं होता है।

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6. उपराष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से थोड़ी भिन्न होती है क्यूंकि इसमें विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसलिए वोटों की गिनती जल्दी हो जाती है और नतीजों की घोषणा उसी दिन कर दी जाती है। इस साल राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर कुल 790 सदस्य वोटिंग में हिस्सा लेंगे।

7. उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति में ये योग्ताएं होनी जरुरी है:

  • वह भारत का नागरिक हो।
  • 35 साल की आयु पूरी कर चुकें हो।
  • राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखतें हो।
  • चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति, जो केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो।
  • यदि कोई सांसद या विधायक उप राष्ट्रपति बन भी जाता है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले अपना पद छोड़ना होता है।

8. उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को प्रस्तावक के रूप में 20 मतदाता और अनुमोदक के रूप में 20 मतदाताओं की जरूरत होती है। उम्मीदवार को 15 हजार रुपए की जमानत राशि भी देनी होती है।

9. पांच साल का कार्यकाल को पूरा होने से पहले भी उपराष्ट्रपति पद खाली हो सकता है। ऐसी स्थिति तब होती है जब वह खुद इस्तीफ़ा दे दें या फिर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटा दिया जाये। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है। अगर राज्यसभा के सदस्य सहमति से राष्ट्रपति के खिलाफ वोट करते है और लोकसभा में उनके फैसले को साधारण बहुमत से मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद से उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। पद से हटाने से पहले उन्हें 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जब उपराष्ट्रपति का पद किन्ही कारणों से खाली हो जाता है तब राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन उनका पदभार संभालते है।

10.उपराष्ट्रपति को वेतन के रूप में 1,25,000 रुपये प्रति माह मिलते है। राष्ट्रपति के आवास के लिए जहां भव्य राष्ट्रपति भवन है वहीं उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती। उनके लिए कोई विशेष निवास नहीं है।

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