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अविवाहित ट्रेनी महिला पुलिस गर्भवती, विभाग ने किया सस्पेंड, कराना पड़ा गर्भपात

ट्रेनिंग से सस्पेंड किये जाने पर एक अविवाहित ट्रेनी महिला पुलिस को गर्भपात कराने के लिये मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसके सस्पेंशन को वापस ले लिया गया है लेकिन उससे पहले ही महिला पुलिस ने गर्भपात करा लिया था।

Updated on: 25 Apr 2017, 02:52 PM

नई दिल्ली:

ट्रेनिंग से सस्पेंड किये जाने पर एक अविवाहित ट्रेनी महिला पुलिस को गर्भपात कराने के लिये मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसके सस्पेंशन को वापस ले लिया गया है लेकिन उससे पहले ही महिला पुलिस ने गर्भपात करा लिया था।  

हालांकि, राज्य पुलिस मुख्यालय ने जांच में ट्रेनिंग के दौरान महिला के गर्भधारण में कुछ गलत नहीं पाया और उसका निलंबन पिछले सप्ताह वापस ले लिया था। लेकिन महिला पहले ही गर्भपात करवा चुकी थी।

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महिला कॉन्स्टेबल को बिहार मिलिटरी पुलिस (2) कमांडेंट के गर्भधारण करने पर उसे ट्रेनिंग ज्वाइन करने से रोक दिया गया था। बीएमपी 2 के कमांडेंट परवेज अख्तर ने ट्रेनी की प्रेग्नेंसी को सर्विस रूल्स के तहत अनैतिक बताया था और जनवरी में उसे सस्पेंड कर दिया था।

विचार-विमर्श के बाद पिछले सप्ताह सस्पेंशन वापस लेने का निर्णय किया गया। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय ने महिला कॉन्स्टेबल को मैटरनिटी लीव देने का सुझाव रखा। लेकिन ट्रेनी महिला पहले ही गर्भपात करवा चुकी थी।

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इस मामले के सामने आने पर पुलिस मुख्यालय ने पाया कि पीड़िता बालिग है और उसका निलंबन सही नहीं ठहराया जा सकता।
सूत्रों का कहना था कि, 'आईजी(ट्रेनिंग) के पास जब निलंबन की फाइल पहुंची तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए उसका समर्थन किया। साथ ही उन्होंने पुलिस मुख्यालय से पीड़िता का सस्पेंशन वापस लिए जाने की सिफारिश की।'

हालांकि महिला कॉन्स्टेबल का सस्पेंशन वापस ले लिया गया है लेकिन उसे 'अनैकित कार्य' के लिए सजा दी जा सकती है। उसने अपने ब्वायफ्रेंड के खिलाफ अभी तक कोई शिकायत दर्ज़ नहीं कराई है।

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