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आम्रपाली कंपनी के अधूरे प्रोजेक्ट पर सुनावई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

आम्रपाली कंपनी के अधूरे प्रोजेक्ट को नोएडा-ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को दिया जाए या नहीं, इसपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. शुक्रवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है.

Updated on: 10 May 2019, 05:24 PM

highlights

  • आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
  • 7 प्रोजेक्ट में लोग रह रहे हैं, उनको बिजली, पानी की सुविधाएं मुहैया कराने के आदेश
  • मकान खरीदारों को को संपत्तियों पर पहला अधिकार मिले

 

 

नई दिल्ली:

आम्रपाली कंपनी के अधूरे प्रोजेक्ट को नोएडा-ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को दिया जाए या नहीं, इसपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. शुक्रवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, 'जिन 7 प्रोजेक्ट में लोग रह रहे हैं, उनको बिजली, पानी की सुविधाएं मुहैया कराई जाए. हालांकि दोनों ऑथिरिटी ने अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में असमर्थता जाहिर की है. कोर्ट ने कहा, 'आप NBCC और L&T की सहायता लेंगे. याचिकाकर्ताओ ने कहा कि इसमें L&T को शामिल करना बेहतर होगा.

घर खरीददार और निवेशक पैसा लगाएंगे और मामले का निपटारा हो जाएगा

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था, 'घर खरीददार और निवेशक पैसे लगाएंगे और इस तरह मामले का निपटारा हो जाएगा. कोर्ट ने कहा कि उनकी निगाह में प्राथमिकता में सबसे ऊपर घर खरीददार हैं. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि लेनदार यानी बैंक और मनी लेंडर्स अपना बकाया आम्रपाली से वसूलेंगे. इसका होम बायर्स से कोई लेना देना नहीं.'

शीर्ष अदालत ने कहा कि आम्रपाली समूह ने स्वयं यह स्वीकार किया कि उसने मकान खरीदारों से 11,652 करोड़ रुपये लिए और इसमें से केवल 10,630 करोड़ रुपये रिहायशी परियोजनाओं के निर्माण पर खर्च किये.

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संपत्तियों का अधिकार नोएडा और ग्रेटर नोएडा को देंगे

पीठ ने कहा, 'हम यह देख रहे हैं कि आम्रपाली समूह, प्राधिकरण (नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा) तथा बैंकों ने मकान खरीदारों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा है. आपने (आम्रपाली) न तो कभी कोई परियोजना पूरी की और न ही परियोजनाओं में पैसा लगाया. हमें लगता है कि आप उनमें से एक है जिसे इन संपत्तियों से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए. हम इन संपत्तियों का अधिकार नोएडा और ग्रेटर नोएडा को देंगे.

बैंक इन संपत्तियों के परिसरों में फटके नहीं ये होगा सुनिश्चित 

न्यायालय ने कहा, 'हम यह सुनिश्चित करेंगे बैंक इन संपत्तियों के परिसरों में फटके नहीं और मकान खरीदारों को को संपत्तियों पर पहला अधिकार मिले. शीर्ष अदालत ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों के वकील से सभी जरूरी आंकड़े देने को कहा था. इसमें आम्रपाली समूह ने अबतक कितना पैसा दिया, मूल पट्टा राशि और परियोजनावार ब्याज तथा कंपनी को दी जमीन का ब्योरा शामिल हैं.'

(इनपुट एजेंसी के साथ)