सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में POSCO के तहत लंबित मामलों पर हाईकोर्ट से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने देश में नाबालिगों के साथ बढ़ते यौन अपराधों की संख्या को देखते हुए राज्यों में लंबित मामलों की स्थिति पर सभी हाईकोर्ट से जवाब मांगा है।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने देश में नाबालिगों के साथ बढ़ते यौन अपराधों की संख्या को देखते हुए राज्यों में लंबित मामलों की स्थिति पर सभी हाईकोर्ट से जवाब मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय सभी हाईकोर्ट से पॉस्को एक्ट के तहत लंबित मामलों की सूची मांगी है।
याचिकाकर्ता ने मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि साल 2006 तक जारी किए गए NCRB आंकड़ों के अनुसार बच्चों के साथ यौन अपराध के 89 मामले लंबित है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि 2006 के बाद से NCRB साल 2017 तक के आंकड़े मुहैया नहीं करा रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि अब तक यह आंकड़ा 90% को पार कर चुका होगा।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से सभी लंबित मामलों की जानकारी मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।
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NCRB के अनुसार पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज 1,01,326 मामलों में सिर्फ 11 हज़ार केसों का ही निपटारा हो पाया है। 90205 मामले अभी भी लंबित हैं।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हुए 8 महीने की बच्ची के साथ रेप के मामले में सुनवाई कर रहा है।
आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि पॉस्को के तहत दर्ज मामलों में जांच पूरी करने में कितना वक्त लगना चाहिए।
कोर्ट ने केंद्र और याचिकाकर्ता से पूछा कि था की पॉस्को एक्ट के तहत देश भर में कितने ट्रायल लंबित हैं?
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