सहारा पैसे जमा कराने में नाकाम, एंबी वैली की नीलामी जारी रहेगी
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में स्थित सहारा की एंबी वैली परियोजना की नीलामी जारी रहेगी, क्योंकि समूह सेबी-सहारा रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपये जमा कराने में नाकाम रही है।
New Delhi:
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में स्थित सहारा की एंबी वैली परियोजना की नीलामी जारी रहेगी, क्योंकि समूह सेबी-सहारा रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपये जमा कराने में नाकाम रही है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एके सीकरी की पीठ ने यह आदेश आधिकारिक लिक्विडेटर द्वारा यह बताने पर दिया कि सहारा समूह ने रिफंड खाते में पैसे जमा नहीं कराए हैं।
इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई तय करते हुए पीठ ने कहा, 'जहां तक संपत्ति की नीलामी का सवाल है तो वह जारी रहेगी, क्योंकि 750 करोड़ रुपये की रकम जमा नहीं करवाई गई है।'
खंडपीठ ने 19 अप्रैल को कहा था कि समूह के पास अपनी संपत्ति को 15 मई तक बेचने का वक्त है। अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहती है तो बम्बई उच्च न्यायालय के आधिकारिक लिक्विडेटर इसकी प्रस्तावित नीलामी की प्रक्रिया करेंगे।
एंबी वैली संपत्ति 8,900 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे टुकड़ों में बेचा जाएगा, क्योंकि पूरी संपत्ति का अभी तक कोई भी खरीदार नहीं मिला है।
और पढ़ें: पीएम के जम्मू-कश्मीर दौरे से पहले BSF ने की भारतीय सीमा में 5 आतंकवादियों के घुसने की पुष्टि
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Lok Sabha Election 2024: PM मोदी ने नामांकन के लिए क्यों चुना यह खास दिन? सामने आई चौंकाने वाली वजह
-
Guru Asta 2024: आज गुरु होंगे अस्त, इन राशियों को होगा बंपर लाभ, होगी जबरदस्त कमाई
-
Angarak Yoga 2024: मंगल के गोचर से बना अंगारक योग, इन राशियों के जीवन में छा जाएगा अंधेरा
-
Vastu Tips For Kitchen: इस दिशा में होती है रसोई तो घर वाले हमेशा रहते हैं कंगाल