रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ी, 19 मार्च तक नहीं होगी गिरफ्तारी
दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की अवधि शनिवार को बढ़ा दी.
नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की अवधि शनिवार को बढ़ा दी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा और उनके सहयोगी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की अवधि 19 मार्च तक बढ़ा दी. अदालत ने इन दोनों को ईडी द्वारा बुलाए जाने पर एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश भी दिया.
27 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने धन शोधन मामले में सातवीं बार पूछताछ के लिए पेश हुए थे. ईडी के अधिकारियों ने बताया कि सुबह लगभग 11 बजे मध्य दिल्ली में इंडिया गेट के सामने स्थित एजेंसी के जामनगर कार्यालय पहुंचे वाड्रा से लगभग पांच घंटे तक पूछताछ चली थी. ईडी वाड्रा से इस मामले में 6, 7, 9, 20, 22 और 26 फरवरी को 42 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ कर चुकी है.
अदालत ने वाड्रा और अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। यह मामला वाड्रा के नाम पर विदेश में 19 लाख पाउंड की संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ा है। ईडी ने सात दिसंबर, 2018 को दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरू में वाड्रा की कई संपत्तियों पर छापेमारी की थी।
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