लोकसभा में बिन चर्चा पास हुआ FCRA ACT 2010,अब दलों को मिले विदेशी चंदे की नहीं होगी जांच
बजट सत्र के दूसरे सेशन के दौरान लोकसभा में बिना चर्चा के फॉरन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेग्युलेशन) ऐक्ट 2010 (FCRA) को संशोधन के साथ पास कर दिया है।
नई दिल्ली:
बजट सत्र के दूसरे सेशन के दौरान लोकसभा में बिना चर्चा के फॉरन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेग्युलेशन) ऐक्ट 2010 (FCRA) को संशोधन के साथ पास कर दिया है।
इस बिल के पास होने के बाद राजनीतिक पार्टियों को साल 1976 से अब तक मिले विदेशी चंदे का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं होगी।
बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के हंगामें के बीच वित्तीय विधेयक में 21 संशोधन किए गए हैं। इस संशोधन के बाद अब राजनीतिक दल आसानी से विदेशी चंदा ले सकेंगे।
गौरतलब है कि इस संशोधन के बाद बीजेपी और कांग्रेस को 2014 के दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले से राहत मिल जाएगी जिसमें दोनों पार्टियों को FCRA का उल्लंघन करने का दोषी करार दिया गया था।
आपको बता दें कि FCRA को साल 1976 में पास किया गया था जिसमें कहा गया था कि ऐसी भारतीय या विदेशी कंपनियां जो विदेश में रजिस्टर्ड हैं राजनीतिक पार्टियों को चंदा नहीं दे सकतीं।
हालांकि इस बिल को बाद में FCRA, 2010 के जरिए निरस्त कर दिया गया था।
इससे पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने फाइनैंस ऐक्ट, 2016 में विदेशी कंपनियों की परिभाषा बदल दी थी। नई परिभाषा के अनुसार जिस कंपनी में 50 पर्सेंट से कम विदेशी निवेश होगा उसे फॉरन कंपनी की कैटिगरी से बाहर कर दिया जाएगा।
यह भी पढ़ें: श्रीदेवी की मौत पर राज ठाकरे का सवाल, पूछा- शव को तिरंगे में क्यों लपेटा?
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Love Rashifal 3 May 2024: इन राशियों के लिए आज का दिन रोमांस से रहेगा भरपूर, जानें अपनी राशि का हाल
-
Ganga Dussehra 2024: इस साल गंगा दशहरा पर बन रहा है दुर्लभ योग, इस शुभ मुहूर्त में स्नान करें
-
Akshaya Tritiya 2024: अक्षय तृतीय के दिन करें ये उपाय, चुम्बक की तरह खिंचा चला आएगा धन!
-
First Hindu Religious Guru: ये हैं पहले हिंदू धर्म गुरु, भारत ही नहीं विश्व भी करता है इन्हें नमन