सोशल मीडिया प्लेटफार्म अब नहीं कर सकेंगे मनमानी, जानें 10 पॉइंट्स में सरकार की नयी गाइडलाइन्स
केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के यूजर्स की शिकायतों के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी की है. सरकार ने आईटी रूल्स, 2021 को अधिसूचित किया है.
दिल्ली :
केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स ( Social Media Platforms ) के यूजर्स की शिकायतों के मद्देनजर नई गाइडलाइंस (New Guidelines) जारी की है. सरकार ने आईटी रूल्स, 2021 को अधिसूचित किया है. अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म को यूजर्स की शिकायतों की सुनवाई के लिए ग्रीवांस रीड्रेसेल मैकेनिज्म बनाना होगा. वहीं ओटीटी प्लेटफार्म (OTT PLatforms) को सेल्फ रेगुलेशन करना होगा. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar ) और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म को कड़े नियमों का पालन करना होगा.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सोशल मीडिया यूजर्स और पीड़ितों की शिकायतों की सुनवाई करनी होगी. महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी. बता दें कि अब चीफ कंप्लायंस आफिसर की नियुक्ति करनी होगी. देश में इस समय 53 करोड़ वाट्सअप यूजर्स है, 44.8 करोड़ यूट्यूब, 41 करोड़ फेसबुक, 21 करोड़ इंस्टा और 1.75 करोड़ ट्विटर यूजर्स हैं. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, "सोशल मीडिया कंपनीज का भारत में कारोबार करने के लिए स्वागत है. इसकी हम तारीफ करते हैं. व्यापार करें और पैसे कमांए." उन्होंने कहा कि सरकार असहमति के अधिकार का सम्मान करती है लेकिन यह बेहद जरूरी है कि यूजर्स को सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सवाल उठाने के लिए फोरम दिया जाए.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने पहले कहा था कि इसके संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए जा चुके हैं और जल्द ही उन्हें लागू किया जाएगा. जानिए केंद्र सरकार ने दोनों माध्यमों के लिए क्या बड़ी घोषणाएं की हैं.
सोशल मीडिया पॉलिसी में क्या है?
- दो तरह की कैटिगरी हैं: सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी.
- सबको ग्रीवांस रीड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। 24 घंटे में शिकायत दर्ज होगी और 14 दिन में निपटाना होगा.
- अगर यूजर्स खासकर महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ की शिकायत हुई तो 24 घंटें में कंटेंट हटाना होगा.
- सिग्निफिकेंड सोशल मीडिया को चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर रखना होगा जो भारत का निवासी होगा.
- एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रखना होगा जो कानूनी एजेंसियों के चौबीसों घंटे संपर्क में रहेगा.
- मंथली कम्प्लायंस रिपोर्ट जारी करनी होगी.
- सोशल मीडिया पर कोई खुराफात सबसे पहले किसने की, इसके बारे में सोशल मीडिया कंपनी को बताना पड़ेगा.
- हर सोशल मीडिया कंपनी का भारत में एक पता होना चाहिए.
- हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास यूजर्स वेरिफिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए.
- सोशल मीडिया के लिए नियम आज से ही लागू हो जाएंगे. सिग्निफिकेंड सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को तीन महीने का वक्त मिलेगा।
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Weekly Horoscope 29th April to 5th May 2024: सभी 12 राशियों के लिए नया सप्ताह कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
-
Varuthini Ekadashi 2024: शादी में आ रही है बाधा, तो वरुथिनी एकादशी के दिन जरूर दान करें ये चीज
-
Puja Time in Sanatan Dharma: सनातन धर्म के अनुसार ये है पूजा का सही समय, 99% लोग करते हैं गलत
-
Weekly Horoscope: इन राशियों के लिए शुभ नहीं है ये सप्ताह, एक साथ आ सकती हैं कई मुसीबतें