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IRCTC होटल टेंडर केस: केंद्र ने रेलवे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए

केंद्रीय सरकार ने आईआरसीटीसी होटल टेंडर केस में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) को मंजूरी दे दी है।

Updated on: 25 Jul 2018, 07:41 PM

नई दिल्ली:

केंद्रीय सरकार ने आईआरसीटीसी होटल टेंडर केस में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 19 के तहत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य और आईआरसीटीसी के तत्कालीन ग्रुप जनरल मैनेजर बी के अग्रवाल पर मुकदमा चलाने का सीबीआई को निर्देश दिया है।

साल 2006 के होटल टेंडर केस में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव सीबीआई ने आरोपी बनाया था। रेलवे के होटलों से जुड़ा यह कथित घोटाला लालू यादव के केंद्रीय रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान हुआ था।

सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ 16 अप्रैल को चार्जशीट फाइल कर चुकी है।

क्या है पूरा मामला:

रांची और पुरी में होटल के विकास, प्रबंधन और ऑपरेशन का ठेका दिए जाने के मामले में हुई कथित अनियमितता को लेकर जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने 2006 में रांची और पुरी के होटलों के टेंडर दिए जाने के मामले में हुई कथित अनियमितता को लेकर तत्कालीन रेलवे मंत्री, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

इसके अलावा सीबीआई ने सरला गुप्ता (आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी), विजय कोचर और विनय कोचर के अलावा आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पी के गोयल के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी

सीबीआई के मुताबिक 2006 में रांची और पुरी के बीएनआर होटलों के विकास, रखरखाव और संचालन के लिए टेंडर में कथित अनियमितता पाए जाने के संबंध में यह मामला दर्ज किया गया था। यह टेंडर निजी सुजाता होटल्स को दिए गए थे।

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