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केरल धर्म परिवर्तन मामला: हदिया के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया

केरल धर्म परिवर्तन के मामले में हदिया के पिता ने मंगलवार को हलफनामा दायर किया है। हदिया के पिता अशोक के वकील ए रघुनाथ ने कहा कि हदिया उर्फ अखिला का ब्रेनवॉश और दिमाग को बहलाया गया है।

Updated on: 06 Mar 2018, 11:45 PM

नई दिल्ली:

केरल धर्म परिवर्तन के मामले में हदिया के पिता ने मंगलवार को हलफनामा दायर किया है। हदिया के पिता अशोक के वकील ए रघुनाथ ने कहा कि हदिया उर्फ अखिला का ब्रेनवॉश और दिमाग को बहलाया गया है।

वकील ने कहा, 'हदिया के पिता ने आज (मंगलवार) सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हदिया का पूरी तरीके से ब्रेनवॉश किया गया। उसके दिमाग का हरण किया गया।'

इससे पहले हदिया ने हलफनामा डाल कर सुप्रीम कोर्ट से अपील कर कहा था कि वह मुसलमान है और मुसलमान के तौर पर ही जिंदगी जीना चाहती है।

इसके बाद कोर्ट ने उसके पिता, एनआईए और दूसरे पक्ष को जवाब दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 8 मार्च को होनी है।

24 साल की हिंदू लड़की हदिया ने मुस्लिम लड़के शाफिन जहां से शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लिया था जिसके बाद से यह मामला सुर्खियों में आ गया।

पिछले साल मई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के द्वारा रिपोर्ट जमा करने के बाद केरल हाई कोर्ट ने इस शादी को रद्द कर दिया था। इस पर हाई कोर्ट ने कहा था कि हदिया का दिमाग भरा गया है और मानसिक किडनैपिंग का शिकार हुई है।

जिसके बाद हाई कोर्ट ने हदिया को उसके पिता के हिरासत में देते हुए कहा था, 'भारतीय परंपरा के अनुसार अविवाहित महिला का घर उसके मां-बाप के पास होता है जब तक वह शादीशुदा न हो जाय।'

हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए हदिया के पति शाफीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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पिछले साल ही 27 नवंबर को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच के समक्ष हादिया ने कहा था कि वह आजादी के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती है।

सुप्रीम कोर्ट ने हदिया को उसके अभिभावकों के संरक्षण से मुक्त करते हुए उसे कॉलेज में पढ़ाई जारी रखने का निर्देश दिया था। हालांकि हदिया ने अनुरोध किया था कि उसे उसके पति शाफीन जहां के साथ जाने दिया जाय।

23 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनआइए को हदिया की शादी की वैधता की जांच करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि वो बालिग है ऐसे में इसकी जांच नहीं कराई जा सकती है।

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