सिरसा के खिलाफ मानहानि मामले में कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 21 नवंबर को करेगी सुनवाई
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन की तरफ से दायर मानहानि के मामले पर एक अदालत ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।
नई दिल्ली:
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन की तरफ से दायर मानहानि के मामले पर एक अदालत ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।
महानगर दंडाधिकारी शेफाली बर्नवाल टंडन ने कहा कि वह 21 नवंबर को इस मामले में अपना आदेश सुनाएंगी कि अभियुक्त को तलब करना है या नहीं।
जैन ने 19 मई को निष्कासित मंत्री कपिल मिश्रा और सिरसा के खिलाफ, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।
सिरसा के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत में, जैन ने कहा, 'नौ मई को उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मेरे खिलाफ 'अपमानजनक' बयान जारी किया था।'
उन्होंने कहा, 'सुनी हुई बात' पर बिना किसी तथ्य के विवाद को बढ़ाना एक विधायक को शोभा नहीं देता और यह एक व्यक्ति का अपमान करने का अपराध है।'
और पढ़ेंः केरल सरकार ने की आर्थिक रूप से कमजोर 'अगड़े समुदायों' के लिए आरक्षण की घोषणा
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