कोयला घोटाला: दिल्ली की अदालत ने पूर्व सचिव एचसी गुप्ता और केएसएसपीएल को दोषी ठहराया
जिस मामले में दिल्ली की अदालत ने सभी को दोषी पाया है वह मध्य प्रदेश आधारित कमल स्पंज स्टील एंड पॉवर लिमिटेड (केएसएसपीएल) से जुड़ा है।
नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पावर लिमिटेड (केएसएसपीएल) से जुड़े कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी.गुप्ता, संयुक्त सचिव क्रोफा, के.सी.सामरिया और अन्य को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी पाया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के जज भरत पराशर ने आरोपी कंपनी केएसएसपीएल तथा इसके प्रबंधन निदेशक पवन कुमार को भी दोषी करार दिया। उन पर आपराधिक साजिश तथा भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे।
इस मामले में सुनवाई का सामना कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित गोयल को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। इस मामले में अदालत 22 मई को सजा सुनाएगी।
Coal scam:Former Coal Secy HC Gupta,Jt Secy Kropha, KSSPL & its MD PK Ahluwalia found guilty of criminal conspiracy, under certain sections
— ANI (@ANI_news) May 19, 2017
They have been also found guilty by Delhi Court of cheating & corruption for role in allocation of Rudrapur coal block to KSSPL in MP
— ANI (@ANI_news) May 19, 2017
Coal Scam case: Chartered Account Amit Goyal who was also facing trial in the case, gets acquitted from all charges, by a Delhi court
— ANI (@ANI_news) May 19, 2017
अदालत मध्य प्रदेश में तेसगोरा-बी रुद्रपुरी कोयला ब्लॉक को केएसएसपीएल को दिए जाने के मामले में अनियमितता बरतने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी।
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