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जयललिता की मृत्यु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शशिकला की याचिका, नहीं होगी सीबीआई जांच

जयललिता के मृत्यु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एआईएडीएमके से निष्कासित सांसद शशिकला पुष्पा की न्यायिक जांच की मांग को ठुकरा दिया है।

Updated on: 05 Jan 2017, 11:57 AM

नई दिल्ली:

जयललिता की मृत्यु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एआईएडीएमके से निष्कासित सांसद शशिकला पुष्पा की सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया है। शशिकला पुष्पा न कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जयललिता की मौत की जांच सीबीआई से करवाई जाए।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में शशिकला ने दावा किया था, 'जयललिता की मौत संदिग्ध हालातों में हुई है, क्योंकि उनके इलाज की वास्तविक जानकारी के बारे में किसी को पता नहीं था। किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी।'

अपने याचिका में शशिकला ने यह भी कहा था, 'अंतिम संस्कार की तस्वीरें देखने से पता चलता है कि उनके शरीर पर निशान थे। इलाज से लेकर मौत तक हर बात छिपाई गई।'

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शशिकला ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट जयललिता की हेल्थ रिपोर्ट और इलाज के डिटेल्स का खुलासा करने के लिए केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और अपोलो हॉस्पिटल को निर्देश दें और उनसे सीलबंद रिपोर्ट तलब करे।