logo-image

पुणे में धर्मांतर कराने का प्रयास, पुलिस ने दर्ज किया मामला 

तीन महिलाओं ने 39 वर्षीय शिकायतकर्ता को बाइबिल पढ़ने और यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए कहकर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही थी.

Updated on: 11 Jul 2023, 11:58 PM

नई दिल्ली:

सांस्कृतिक नगरी कहे जाने वाले पुणे शहर में आये दिन धर्मांतर के मामले सामने आ रहे है. पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ शहर में कुछ महिलाएं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार क्र लोगो को जबरदस्ती धर्म परिवर्तित रहे थे. घटना की जानकारी मिलते ही वाकड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराइ गई. इस संबंध में वाकड पुलिस स्टेशन में तीन महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. रुठ संतोष कामटे, पूजा राजेश कलाल, चांदणी सिमॅन राठोड ऐसे आरोपियो के नाम है. इस मामले में उषा कांबले नामके महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने कहा कि तीन महिलाओं ने 39 वर्षीय शिकायतकर्ता को बाइबिल पढ़ने और यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए कहकर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही थी.

पुलिस के मुताबिक, तीन महिलाएं 39 वर्षीय शिकायतकर्ता के घर बार-बार आती थीं और बाइबिल पढ़कर उससे ईसा मसीह, येशु पर विश्वास करने के लिए कहती थीं. अक्सर शिकायत करने वाली महिला इस बात को समझ नहीं पाती है. कई बार शिकायकर्ता के परिवार ने शिकायत की हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है और इन चीजों में हमें पड़ना नहीं है लेकिन फिर भी कुछ दूसरे धर्म की महलाओं ने हमें उकसाने का प्रयास किया. 

ये भी पढ़ें: Flood Updates: सात राज्यों में भारी बारिश ने मचाई तबाही, विशेषज्ञों ने गिनाए ये कारण 

सोमवार को दोपहर 3 बजे के आसपास, तीन महिलाएं शिकायतकर्ता के घर में जबरन घुस गईं, उन्होंने शिकायतकर्ता को फिर से यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की. जब यह सब चल रहा था, शिकायतकर्ता ने तीनों संबंधित महिलाओं को बाहर जाने के लिए कहा. लेकिन, वे बाहर नहीं जा रहे थे. आखिर में उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया और महिलाओं को बाहर निकालने की कोशिश की. हालाँकि, जब वह नहीं गई, तो अंततः घटना की जनाकारी वाकड पुलिस दी गई.

पुलिस ने संबंधित महिलाओं को लेकर वाकड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जवादवाद ने बताया कि वाकड पुलिस ने उन तीनों महिलाओं को नोटिस जारी किया जिन्होंने धर्म के गलत तरिके से प्रचार प्रसार किया था. रुठ संतोष कामटे ,पूजा राजेश कलाल, चांदणी सिमॅन राठोड के विरोध में IPC 1860 के कलम  448 ,341 , 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.