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दिल्ली हाई कोर्ट ने पन्नीरसेल्वम और पलानिसामी को दो पत्तियों वाले चुनाव चिह्न जारी किये जाने को सही ठहराया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने टी.टी.वी. दिनाकरन और वीके शशिकला के द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है.

Updated on: 28 Feb 2019, 03:29 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के पन्नीरसेल्वम - पलानीस्वामी दो पत्तियों वाले प्रतीक को आवंटन करने के फैसले को बरकरार रखा है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने टी.टी.वी. दिनाकरन और वीके शशिकला के द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है. एआईएडीएमके के चुनाव चिह्न को लेकर तकरार बढ़ती नज़र आ रही थी जिसपर आज दिल्ली के उच्च न्यायालय में सभी कयासों को खत्म कर दिया.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई के पलानिसामी ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि टीटीवी दिनाकरन और शशिकला की याचिका को खारिज कर दिया जाए. इससे पहले दिनाकरन और शशिकला पक्ष ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि बिना नाम और चुनाव चिह्न के जनसभाएं करने में परेशानी हो रही है क्योंकि उन्हें उसकी इजाजत नहीं मिल रही है. बता दें कि जयललिता की मृत्यु होने के बाद से ही पार्टी के दोनों पक्षों में चुनाव चिन्ह को लेकर मतभेद थे. जिसके बाद ये झगड़ा कोर्ट में चला गया और आज दिल्ली की उच्च न्याायलय ने चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराया.

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