राजस्थान: गैंगरेप मामले में जोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषियों को सुनाई सज़ा-ए-मौत
राजस्थान के जोधपुर में विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या करने के मामले में दो अपराधियों को सजा-ए-मौत सुनाया है।
नई दिल्ली:
राजस्थान के जोधपुर में विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या के मामले में दो लोगों को सजा-ए-मौत दी है। विशेष न्यायाधीश वमीता सिंह ने इस घटना को कायरना और मानवता के खिलाफ बताते हुए घेवर सिंह और श्रवण सिंह को दोषी माना और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। वहीं तीन अन्य प्रह्लाद सिंह, नरसिंह सिंह और शंकर सिंह को परिवार को डराने-धमकाने मामले में दोषी करार देते हुए सात साल की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है।
बता दें कि बाड़मेर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राहुल बरहट ने अपनी टीम के साथ मिलकर 29-30 मार्च 2013 की रात को बाड़मेर के चौहटन के रिनवा गांव से एक नाबालिग लड़की को अगवा करने और उससे बलात्कार करने के मामले में घेवर सिंह और श्रवण सिंह समेत तीन अन्य को गिरफ्तार किया था।
और पढ़ें: कठुआ गैंगरेप मामले में क्राइम ब्रांच ने पठान कोर्ट में दाखिल किए पूरक आरोपपत्र
जिसके बाद लगातार 5 साल तक इस मामले में सुनवाई चली।
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