GST On Subsidised Food: प्राइवेट कंपनी में काम करने वालों की मौज, मिल रही ये नई सुविधा
GST On Subsidised Food:
highlights
- अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की गुजरात पीठ ने की स्थिति साफ
- सुविधा को जीएसटी कानून 2017 के प्राधवान के तहत नहीं रखा जाएगा
नई दिल्ली:
GST On Subsidised Food: प्राइवेट कंपनी में काम करने वालों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है. अगर आप भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं तो ये खबर आपको पढ़नी ही चाहिए. एक नई जानकारी के मुताबिक अब आपको ऑफिस में सब्सिडी वाले खाने पर जीएसटी नहीं देना होगा. अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो ऑफिस की कैंटीन के चक्कर भी लगाते ही होंगे. आखिर जब एक लंबा टाइम ऑफिस में बिताना है तो खाने की जरूरत को नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकते. लेकिन ये बात भी अच्छे से जानते होंगे की ऑफिस के खाने के लिए आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा काटा जाता है और बाकि का हिस्सा कंपनी मैनेज करती है. वहीं अगर किसी प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में स्टाफ के लिए कैंटीन चलाई जाती है तो सब्सिडी वाले खाने की कीमत पर स्टाफ से जीएसटी भी चार्ज किया जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा.
दरअसल अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की गुजरात पीठ ने इसको लेकर एक नया फैसला सुनाया है. अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की गुजरात पीठ ने कहा है कि अब सब्सिडी वाले खाने पर प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मियों से जीएसीटी नहीं वसूला जाएगा. अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने साफ किया है एम्पलॉयर को ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी. यानि बात साफ है अब प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोगों को खाने पर कुछ राहत मिलने वाली है.
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दरअसल ये बात शुरु हुई जब एक फार्मा कंपनी जायडस लाइफसाइंसेज ने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की गुजरात पीठ में एक अर्जी दी.अर्जी में ऐसे कर्मचारियों के बारे में बात रखी गई जो ऑफिस में कैंटीन के भोजन की सुविधा लेते है. पूछा गया कि ऐसे कर्मचारियों की काटी गई सैलरी पर जीएसटी लगाया जाएगा या नहीं. जिस पर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग पीठ का जवाब आया. अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कहा कि आवेदनकर्ता सब्सिडी वाली राशि उन कर्मियों से लेता है, जो कॉरपोरेट ऑफिस में खाने की सुविधा लेते हैं. ऑफिस कर्मियों द्वारा ली जाने वाली इस सुविधा को जीएसटी कानून 2017 के प्रावधान के तहत आपूर्ति नहीं माना जाएगा.
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