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रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक समेत चार बैंकों पर लगाया जुर्माना

यूनियन बैंक पर 3 करोड़ रुपये, देना बैंक पर 2 करोड़ रुपये और आईडीबीआई बैंक तथा एसबीआई पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

Updated on: 02 Mar 2019, 11:21 PM

नई दिल्ली:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर चार बैंकों- भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, देना बैंक और आईडीबीआई बैंक पर जुर्माना लगाया है. यूनियन बैंक पर 3 करोड़ रुपये, देना बैंक पर 2 करोड़ रुपये और आईडीबीआई बैंक तथा एसबीआई पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. नियामकीय सूचना में इस बारे में जानकारी सामने आई है.

यूनियन बैंक ने शनिवार को शेयर बाजार को बताया कि स्विफ्ट से संबंधित नियंत्रण को मजबूत करने और समय के भीतर इस पर अमल करने में देरी करने के कारण रिजर्व बैंक ने उस पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

उधर, देना बैंक ने बंबई शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि रिजर्व बैंक के 20 फरवरी 2018 को जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर केन्द्रीय बैंक ने उस पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

एक अन्य जानकारी में आईडीबीआई बैंक ने कहा कि स्विफ्ट से जुड़े परिचालन नियंत्रण को मजबूत बनाने और उसके समयबद्ध क्रियान्वयन पर जारी निर्देशों का समयबद्ध पालन नहीं करने पर रिजर्व बेंक ने उस पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

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आईडीबीआई बैंक ने हालांकि, कहा कि उसने अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए हैं ताकि इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति न हो.

भारतीय स्टेट बैंक ने भी कहा कि स्विफ्ट संबंधी निर्देशों के पालन में देरी को लेकर रिजर्व बैंक ने उसके ऊपर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.