भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका ब्रिटेन की अदालत ने खारिज की
ब्रिटेन लीड नीरव
लंदन:
ब्रिटेन की अदालत (Britain Court) ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Fugitive Dimond Businessman Nirav Modi) की नयी जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी. नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) से जुड़े दो अरब डॉलर के धोखाधड़ी और धनशोधन (Money Laundering) मामले में भारत (India) को प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है. 48 वर्षीय नीरव मोदी को लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत (Westminster Magistrates' Court)) के समक्ष पेश किया गया. उसके खिलाफ अगले साल मई में मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी और उसने इससे पहले जमानत पाने के लिए एक और प्रयास किया. नीरव ने मुचलके के तौर पर 40 लाख पाउंड भुगतान करने की पेशकश की लेकिन न्यायाधीश एम्मा अर्बथनॉट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी.
इसी अदालत में पिछली पेशी की तुलना में नीरव इस बार तंदुरूस्त लग रहा था . उसने ब्लू स्वेटर पहन रखा था और दाढ़ी भी बना रखी थी . बताया जाता है कि उसने अपनी नयी याचिका में बेचैनी और अवसाद की समस्या का दावा किया . नीरव मोदी 19 मार्च को गिरफ्तारी के बाद दक्षिण-पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में है. भारत सरकार के अनुरोध पर स्कॉटलैंड यार्ड (लंदन पुलिस) ने प्रत्यर्पण वारंट की तामील करते हुए उसे गिरफ्तार किया था.
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सीपीएस प्रत्यर्पण मामले में भारत सरकार का पक्ष अदालत में रख रही है. इससे पहले नीरव मोदी ने जमानत याचिका दायर करते हुए कहा था कि वह बेचैनी और अवसाद से पीड़ित है. नीरव मोदी ने अपनी निरंतर हिरासत के खिलाफ लंदन की एक अदालत में जमानत याचिका दायर करते हुए घर में ही हिरासत में रखने की अपील की. हालांकि इसके पहले डायमंड व्यापारी नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. नीरव मोदी की पेशी वीडियो लिंक के जरिए हुई. न्यायाधीश नीना टेम्पिया (Judge Nina Tempi) ने नीरव मोदी मामले की सुनवाई करते हुए भगोड़े व्यापारी को 11 नवंबर तक हिरासत में भेज दिया था.
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नीरव मोदी पर भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओ) के तहत भी आरोप लगे हैं. ईडी ने चोकसी के खिलाफ मुंबई में धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत में आरोपपत्र दायर किया है. बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाला (Punjab National Bank Scam) मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी (Nirav Modi) की पिछले दिनों लंदन की वेंस्टमिंस्टर कोर्ट (Westminster Magistrates' Court) में पेशी हुई, जिसमें कोर्ट ने डायमंड व्यापारी नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ा दी. इस दौरान नीरव मोदी की पेशी वीडियो लिंक के जरिए हुई.
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