डोमिनिका के PM ने चोकसी के कथित अपहरण के दावों को पूरी तरह से खारिज किया
डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट ने भारतीय हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड मामले में वांछित मेहुल चोकसी के कथित अपहरण में उनकी सरकार के शामिल होने के दावों को पूरी तरह बकवास करार दिया है.
highlights
- डोमिनिका के पीएम ने आरोपों को खारिज किया
- पीएम पर लगे थे चोकसी के कथित अपहरण के आरोप
- सीबीआई ने 21 अन्य के खिलाफ भी जारी किया आरोप पत्र
नई दिल्ली :
डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट ने भारतीय हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड मामले में वांछित मेहुल चोकसी के कथित अपहरण में उनकी सरकार के शामिल होने के दावों को पूरी तरह बकवास करार दिया है. इसके पहले डोमिनिकन अदालत ने भारत के भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी की स्वास्थ्य की खराब स्थिति के बावजूद डोमिनिका स्टेट जेल में रिमांड पर भेजे जाने का आदेश दिया था. डोमिनिका न्यूज ऑनलाइन के अनुसार, कैरिबियन द्वीप में एक समाचार आउटलेट के अनुसार, मजिस्ट्रेट पर्ल विलियम्स ने आदेश दिया था कि एंटीगुआ के नागरिक और व्यवसायी मेहुल चोकसी, जो कथित बैंक धोखाधड़ी के लिए भारत में वांछित है, उसको डोमिनिका स्टेट जेल में रिमांड पर भेजा जाए.
डोमिनिका में अवैध प्रवेश के लिए दोषी नहीं ठहराए जाने का गुहार लगाने वाले चोकसी को डोमिनिका चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल में पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था, जहां वह 29 मई से एक मरीज के रूप में अपना इलाज करवा रहा है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र में चोकसी पर धारा 201 (सबूत नष्ट करना), और धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इसी के साथ 21 अन्य के खिलाफ भी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में एक नया आरोप पत्र दायर किया है.
Dominica PM Roosevelt Skerrit has termed “total nonsense” the claims that his government was involved in the alleged abduction of Indian diamantaire Mehul Choksi: Antigua News Room
— ANI (@ANI) July 3, 2021
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सीबीआई ने इसमें भगोड़े पर पहली बार सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया है. एजेंसी की चार्जशीट में दावा किया गया है कि चोकसी ने पीएनबी के अधिकारियों की मिलीभगत से 2017 में 165 लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और 58 एफएलसी (फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट) को धोखाधड़ी से जारी किया, जिससे बैंक को ₹6,097 करोड़ ($952 मिलियन) का नुकसान हुआ.
यह भी पढ़ेंः मेहुल चोकसी के खिलाफ CBI की नई चार्जशीट, 21 अन्य के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर
एक पूरक आरोप पत्र में चोकसी पर धारा 201 (सबूत नष्ट करना), और धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है. भारत की निर्वासन याचिका को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम चार्जशीट को डोमिनिका में अधिकारियों और अदालत के साथ साझा किया जाएगा. चार्जशीट में चोकसी के अलावा पीएनबी के सेवानिवृत्त डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी, सिंगल विंडो ऑपरेटर हनुमंत करात, इलाहाबाद बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक उषा अनंतसुब्रमण्यम, पीएनबी के पूर्व कार्यकारी निदेशक केवी ब्रह्माजी राव, बैंक के पूर्व महाप्रबंधक नेहल अहद, चोकसी के गीतांजलि समूह के पूर्व उपाध्यक्ष विपुल चितालिया और संजीव शरण सहित 21 व्यक्तियों और कंपनियों के नाम हैं.
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