Vidhwa Pension Yojana: इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी सरकार, प्रतिमाह मिलेंगे 2250 रुपए
Vidhwa Pension scheme 2013: केन्द्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका जानकारी के अभाव में पात्र लोग लाभ नहीं ले पाते. ऐसी एक योजना है, जिसका नाम है विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension scheme) सिर्फ केन्द्र सरकार ही नहीं बल्कि कई राज्यों की सरकारें भी अ
highlights
- पात्र महिलाएं आवेदन करके उठा सकेंगी केन्द्र सरकार की योजना का लाभ
- राज्यों में अलग-अलग है पेंशन के तौर पर मिलने वाली धनराशि
- केन्द्र सरकार का देशभर की पात्र महिलाओं को योजना के दायरे में लाने का प्लान
नई दिल्ली :
Vidhwa Pension scheme 2013: केन्द्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका जानकारी के अभाव में पात्र लोग लाभ नहीं ले पाते. ऐसी एक योजना है, जिसका नाम है विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension scheme)सिर्फ केन्द्र सरकार ही नहीं बल्कि कई राज्यों की सरकारें भी अपने-अपने राज्य में विधवा पेंशन योजना का संचालन करती है. लेकिन उसके बाद भी लाखों पात्र महिलाएं. स्कीम का लाभ नहीं ले पाती हैं. स्कीम के तहत गरीब तबके की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए धनराशि वितरित की जाती है.
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क्या है पात्रता?
विधवा पेंशन योजना का लाभ देश की वह महिलाएं ले पाती हैं, जिनके पति की किसी वजह से डेथ हो गई है. साथ ही उनकी आर्थिक हालत माली है. देशभर से ऐसी महिलाओं का डेटा एकत्र किया जा रहा है. ताकि उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके. आपको बता दें कि योजना में आवेदन करने वाली महिलाओं के खाते में वार्षिक 27000 रुपए ट्रांसफर (27000 rupees transfer)करने की तैयारी है. हालांकि हर राज्य में विधवा पेंशन योजना की धनराशि अलग-अलग है. दिल्ली की अगर बात करें तो यहां यह राशि 2250 रुपए प्रतिमाह दी जाती है.
आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मदद
विधवा पेंशन स्कीम के तहत महिलाओं को प्रतिमाह कुछ आर्थिक मदद की जाती है. आपको बता दें कि विधवा पेंशन योजना का लाभ वहीं महिलाएं ले सकती हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीव यापन करती हैं. इसके अलावा अगर आवेदन महिला सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का फायदा ले रही है तो वह इसका लाभ नहीं ले सकती है. योजना में आवेदन के लिए संबंधित महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होना अनिवार्य है.
अलग-अलग धनराशि
आपको बता दें कि अलग-अलग राज्यों में विधवा पेंशन के तहत अमाउंट भी अलग ही दिया जाता है. जैसे दिल्ली में 2250 रुपए प्रति माह, महाराष्ट्र में 900 रुपए प्रति माह, राजस्थान में 750 रुपए, गुजरात में 1250 है. योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित महिला की सालाना इंकम 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. योजना के आवेदन के लिए पात्र महिला को आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र आदि डॅाक्यूमेंट्स की जरुरत होती है.
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