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Traffic update: दिल्ली में ये छोटी सी गलती पड़ेगी भारी, कटेगा 10,000 रुपए तक का चालान

Traffic update: अगर आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि आपकी ये छोटी सी गलती बड़ा झटका दे सकती है. जी हां दिल्ली सरकार एक बार फिर पॅाल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए सख्त हो गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिये गये हैं कि

Updated on: 04 May 2023, 03:58 PM

highlights

  •  दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दी चेतावनी, पीयूसी रखने के लिए कहा 
  • पीयूपी नहीं रखने पर गाड़ी तक जब्त करने की चेतावनी 
  • पीयूसी के लिए कार,बाइक सहित सभी भारी वाहन भी शामिल 

नई दिल्ली :

Traffic update: अगर आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि आपकी ये छोटी सी गलती  बड़ा झटका दे सकती है. जी हां दिल्ली सरकार एक बार फिर पॅाल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए सख्त हो गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिये गये हैं कि बिना पीयूसी सर्टिफिकेट वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. साथ ही आपको बता दें कि यदि किसी वाहन स्वामी पर पीयूसी नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा. यही नहीं यदि आपकी गाड़ी पुरानी है तो बिना पीयूसी मिलने पर जब्त भी करने के निर्देश दिये गए हैं..

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अब कार व बाइक भी शामिल 
पहले पीयूसी के लिए बड़े वाहनों पर जोर दिया गया था. लेकिन अब कार्रवाई में कार व मोटरसाइकिल वाले भी शामिल किए जाएंगे. आंकडों की अगर बात करें तो पिछले तीन माह में बगैर पीयूसी वाले 2300 वाहनों के चलान काटे थे. सरकार के आदेश के बाद आप पीयूसी नहीं होने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किये हैं. विभागीय अधिकारियों के मुताबिक पीयूसी 360 पेट्रोल पंपों और 300 सर्विस स्टेशनों पर भी पीयूसीसी जारी किए जा रहे हैं. इसके अलावा डीटीसी के भी 39 कार्यालय हैं. जहां से जाकर पीयूसी प्राप्त किया जा सकता है. 

इतने वाहनों के खिलाफ हुई कार्रवाई
परिवहन विभाग के मुताबिक,  दिल्ली में बढ़ते पॅाल्यूशन को  लेकर सरकार एक बार फिर एक्शन मोड़ में आ गई है. आलाधिकारियों ने हर मुख्य चौराहे पर पीयूसी चैक करने के लिए अलग से टीम लगाई हुई है. ताकि अभियान को तेज किया जा सके. साथ ही पीयूसी न मिलने पर 10 हजार रुपए के चालान के निर्देश दिये गए हैं. यही नहीं यदि आपकी कार अपनी उम्र पार कर चुकी है और आपको सर्टिफिकेट नहीं है तो गाड़ी जब्त करने के निर्देश भी दिये गये हैं. साथ ही 10 साल पार कर चुके डीजल वाहन व 15 साल पार कर चुके पेट्रोल वाहनों को सीधे कबाड़घर ले जाने के निर्देश भी दिये गये हैं.