Pollution: 5 दिसंबर से दिल्ली में नहीं चल पाएंगे ये वाहन, पॅाल्यूशन लेवल ठीक होने तक जारी रहेगा प्रतिबंद
Pollution new rule: दिल्ली में डीजल बीएस 3-4 वाहनों (diesel vehicle)को फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया है. हालाकि फिलहाल ये रोक 9 दिसंबर तक लगाने का फरमान सरकार ने सुनाया है.
highlights
- बीएस3व 4 इंजन वाले वाहनों पर पूर्णत: प्रतिबंद लगाने का फरमान
- दिल्ली में फिर बढ़ गया प्रदूषण लेवल, लोगों को सांस लेना हुआ दुभर
नई दिल्ली :
Pollution new rule: दिल्ली में डीजल बीएस 3-4 वाहनों (diesel vehicle)को फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया है. हालाकि फिलहाल ये रोक 9 दिसंबर तक लगाने का फरमान सरकार ने सुनाया है. साथ ही ये भी कहा है कि यदि किसी वजह से पॅाल्यूशन लेवल ठीक नहीं रहा तो इन वाहनों पर प्रतिंबधित को आगे बढ़ा दिया जाएगा. आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)ने डीजल वाहनों को लेकर नई नीति तैयार की है. जिसमें 5 दिसंबर से बीएस3-4 इंजन (BS4 Engine) वाले वाहनों को न चलाने का फरमान सुनाया है. आपको बता दें दिल्ली में प्रदूषण लेवल (pollution level in delhi) कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है. क्योंकि एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में जनता की सांसे फूलने लगी हैं.
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दरअसल, खासकर अक्टूबर से लेकर नवंबर तक दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बहुत बुरा समय होता था. लेकिन इस बार दिसंबर में भी दिल्ली एनसीआर के लोगों की सांसों पर खतरा मंडराने लगा है. आज पांच दिसंबर है, लेकिन वायु प्रदूषण का स्तर फिर से खराब हो गया है. जिसके चलते दिल्ली में फिर से डीजल वाहनों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है. आयोग का मानना है कि बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल इंजन वाले वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं. यानि हवा को दूषित करते हैं. समस्या को ध्यान में रखते हुए ही ये कदम उठाया गया है, आयोग के मुताबिक स्टेज 3 में एक्यूआई 400 से 450 के बीच रहता है. इससे ज्यदा बढ़ना खतरे की घंटी होता है.
ये नियम हुआ लागू
आपको बता दें कि इस प्रतिबंद में आवश्यक वस्तुओं को लेकर जाने वाले वाहन नहीं आएंगे. उन्हें वैरिफिकेशन के बाद आने-जाने की अनुमति रहने की बात कही गई है. इसके अलावा ये भी कहा गया गया है कि जिन वाहन संचालकों के पास 2023 तक वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है. ऐसे वाहनों को पेट्रोल पंप से फ्यूलिंग भी नहीं होगी. वायू प्रबंधन आयोग ने सरकार से कहा है कि दिसंबर में भी हमें सावधानी बरतनी होगी.
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