PM Kisan Yojana: क्या पति-पत्नी दोनों को मिलेगी 6 हजार की किस्त? जानें नियम
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: केंद्र की मोदी सरकार का पूरा फोकस इस समय देश के अन्नदाता यानी किसानों पर है. यही वजह है कि सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वाकांक्षी व कल्याणकारी योजनाएं चलाई हुई हैं
highlights
- केंद्र की मोदी सरकार का पूरा फोकस इस समय देश के अन्नदाता यानी किसानों पर है
- सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वाकांक्षी व कल्याणकारी योजनाएं चलाई हुई हैं
- सबसे चर्चित योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ( pradhan mantri kisan samman nidhi ) है
New Delhi:
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: केंद्र की मोदी सरकार का पूरा फोकस इस समय देश के अन्नदाता यानी किसानों पर है. यही वजह है कि सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वाकांक्षी व कल्याणकारी योजनाएं चलाई हुई हैं. जिनमें से सबसे चर्चित योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ( pradhan mantri kisan samman nidhi scheme ) है. इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के बैंक खातों में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है. छह हजार रुपए की यह रकम किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपए की हर चार महीने के बाद किस्त के रूप में ट्रांसफर की जाती है. सरकार किसानों के खाते में अब तक योजना की 13 किस्त भेज चुकी है.
क्या पति-पत्नी दोनों उठा सकते हैं pradhan mantri kisan samman nidhi scheme का लाभ
इस बीच पीएम किसान योजना को लेकर कई तरह के दावे भी किए जाते हैं, जिनमें से एक यह भी है कि सरकार कि इस योजना का लाभ पति व पत्नी दोनों उठा सकते हैं. इसलिए लोगों में चर्चा है कि क्या पति व पत्नी दोनों के बैंक खातों में योजना की किस्त आ सकती है. इस बीच केन्द्र सरकार ने ऐसे दावों और चर्चाओं पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि पीएम किसान योजना का लाभ दंपति में से कोई एक ही उठा सकता है. वहीं, इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने किसानों का केवाईसी होना अनिवार्य कर दिया है. केवाईसी पूरा करने के लिए किसान पीएम किसान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं.
किसान यहां कर सकते हैं संपर्क
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ( pradhan mantri kisan samman nidhi scheme ) संबंधी किसी भी तरह की समस्या पर किसान ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर विजिट कर सकते हैं. पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं. यहां योजना से जुड़ी आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा.
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