PAN-Aadhaar Link: अब 30 जून तक करा सकेंगे पेन से आधार लिंक, सरकार ने बढ़ाई डेट
Aadhaar PAn Link Last Date extended: जिन लोगों ने अभी तक पेन से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है उनके लिए जरूरी खबर है. क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पेन से आधार लिंक की डेट बढ़ा दी है. क्योंकि अभी तक करोड़ों लोग ऐसे थे जिन्होने पेन से आधार लिंक
highlights
- अभी तक 31 मार्च थी पेन से आधार कार्ड लिंक कराने की डेट
- खाता धारकों की समस्या को देखते ही एक्सटेंड की गई तारीख
- 1000 रुपए के जुर्माने के साथ ही लिंक करा सकेंगे पेन से आधार
नई दिल्ली :
Aadhaar PAn Link Last Date extended: जिन लोगों ने अभी तक पेन से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है उनके लिए जरूरी खबर है. क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पेन से आधार लिंक की डेट बढ़ा दी है. क्योंकि अभी तक करोड़ों लोग ऐसे थे जिन्होने पेन से आधार लिंक नहीं कराया था. वहीं आधार से पेन लिंक के लिए जो शुल्क लगाया जा रहा है 1000 रुपए वही रहेगा. साथ ही जो लोग जून 2023 तक भी यह जरूरी काम नहीं करा पाएंगे. उनके लिए जुर्माने की राशी 1000 के स्थान पर 10,000 कर दिया गया है. इसलिए इस बार समय रहते आधार से पेन लिंक जरूर करां लें.
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प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी
अभी तक कुछ लोग इस असमंजस में फंसे हैं कि किन-किन लोगों को आधार से पेन लिंक कराना जरूरी है. ऐसे लोगों के लिए बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है. सभी लोगों को आधार से पेन लिंक कराना अनिवार्य है. अभी तक 31 मार्च तक आधार पेन लिंक कराने की लास्ट डेट थी. जिसे अब बढ़ा दिया गया है. यदि आपका भी आधार अभी तक लिंक नहीं हुआ है तो लेट फीस जमा कराकर जरूरी काम निपटा लें..
इन लोगों को नहीं जरूरत
वहीं आपको बता दें कि जो लोग असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहते हैं. साथ ही नॉन-रेजिडेंट हैं. पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु के रहे हों, या भारत के नागरिक नहीं है ऐसे लोगों के आधार से पेन लिंक कराने की जरूरत नहीं है. यदि आप समय रहते यह जरूरी काम नहीं कराते हैं तो आपका पेन निष्क्रिय कर दिया जाएगा. साथ ही ऐसे लोग अपना आईटीआर भी फाइल भी नहीं कर पाएंगे. साथ ही यदि उसके बाद आप आधार से पेन लिंक करेंगे तो हाई जुर्माना भरना होगा..
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