LPG सिलेंडर सस्ता, ITR समेत ये 4 नियम बदले
अगस्त महीने की शुरुआत से ही कई चीजें बदल रही हैं. पैसों के लेनदेन से जुड़े नियमों में परिवर्तन हो रहा है. अगर अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है तो अब आपको फाइन देना पड़ेगा.
नई दिल्ली:
अगस्त महीने की शुरुआत से ही कई चीजें बदल रही हैं. पैसों के लेनदेन से जुड़े नियमों में परिवर्तन हो रहा है. अगर अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है तो अब आपको फाइन देना पड़ेगा. घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों (LPG Price) में भी बदलाव हो गया है. बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को LGP की कीमतें तय होती हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) के चेक से जुड़े नियम भी आज से बदल गए हैं.
LPG की कीमतें
देश में LPG के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है. 19 Kg वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर एक अगस्त से सस्ता हो गया है. IOC ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कमी की है. दिल्ली में अब सिलेंडर के दाम 36 रुपये सस्ते हो गए हैं. अब रेट 1976.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया, जबकि पहले 2012.50 रुपये प्रति सिलेंडर थे. पिछले महीने भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी आई थी.
BOB ने किया ये बदलाव
BOB के चेक से भुगतान के नियम आज से बदल जाएंगे. BOB ने RBI की गाइडलाइंस का पालन करते हुए चेक से भुगतान के नियमों में बदलाव किया है. बीओबी ने बताया है कि एक अगस्त से 5 लाख रुपये या उससे अधिक के अमाउंट वाले चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा. इसके तहत चेक जारी करने वाले उपभोक्ताओं को चेक से जुड़ी जानकारी बैंक को SMS, नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल ऐप से देनी होगी. इसके बाद चेक क्लीयर होगा.
ITR भरने पर पड़ेगा फाइन
ITR भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी. अगर आपने डेडलाइन तक आईटीआर नहीं भरा है तो आपको लेट फाइल देना पड़ेगा. पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि इस बार डेडलाइन आगे नहीं बढ़ेगी. 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5 लाख रुपये या उससे कम आय होने पर 1,000 रुपये लेट फीस लगेगी. पांच लाख से ज्यादा की आय पर लेट फीस 5,000 रुपये लगेगी. यह रकम बढ़कर 10,000 रुपये तक जा सकती है.
जानें पॉजिटिव पे सिस्टम
साल 2020 में RBI ने बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत की थी. इस सिस्टम से चेक के जरिये से 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए कुछ अहम जनाकारियों की जरूरत पड़ती है. आज से इसी सिस्टम को BOB लागू करने वाला है. इसके अनुसार SMS, बैंक के मोबाइल ऐप या फिर एटीएम से चेक जारी करने वाले उपभोक्ताओं को चेक से जुड़ी कुछ जानकारियां बैंकों को देनी होती हैं.
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