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Loan Recovery: लोन रिकवरी एजेंट करे परेशान, तो जान लें ये जरूरी नियम, तुरंत होगी कार्रवाई

Loan Recovery Agent:अगर आपने किसी भी तरह का लोन लिया है. साथ ही उसे चुका पाने में मुश्किल हो रही है. रिकवरी एजेंट रोज-रोज फोन करके आपको मानसिक तनाव दे रहें हो तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक रिकवरी एजेंटों को लेक

Updated on: 19 Apr 2023, 11:25 AM

highlights

  • आरबीआई रिकवरी एजेंट को लेकर कर चुका है गाइडलाइन जारी 
  • बढ़ते  हैरेसमेंट के मामलों को लेकर आरबीआई ने जारी की चेतावनी 

नई दिल्ली :

Loan Recovery Agent:अगर आपने किसी भी तरह का लोन लिया है. साथ ही उसे चुका पाने में मुश्किल हो रही है. रिकवरी एजेंट रोज-रोज फोन करके आपको मानसिक तनाव दे रहें हो तो ये खबर आपके बहुत काम की है.  क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक रिकवरी एजेंटों को लेकर कई नियम बनाए गए हैं. यदि रिकवरी एजेंट नियम फॅालो नहीं करते हैं तो ग्राहक उचित जगह संबंधित एजेंट के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. यही नहीं आप थाने में संबंधित के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं. आइये जानते हैं क्या हैं ग्राहक के अधिकार? 

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दरअसल, आजकल बैंकों से विभिन्न प्रकार के लोन या क्रे़डिट कार्ड लेने का चलन बढ़ गया है. लेकिन कई बार ग्राहक लोन तो ले लेता है. लेकिन उसके बाद उसकी ईएमआई नहीं चुका पाता. ऐसे में थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट संबंधित ग्राहक को फोन व मैसेज कर मानसिक रूप से क्षति पहुंचाते हैं. कई लोग ऐसे में आत्महत्या तक कर लेते हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए आरबीआई ने लोन एजेंटों को लेकर गाइडलाइन जारी की है. जिसे फॅालो न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की है. 

हैरेसमेंट के मामले बढ़े
जानकारी के मुताबिक, कोरोनाकाल के  टाइम में रिकवरी एजेंट्स की ओर से हैरेसमेंट के मामले बढ़े हैं. क्योंकि कोविड की वजह से बहुत से लोन लेने वाले लोगों के कारोबार बंद होने की वजह ईएमआई चुकाना तक मुश्किल हो गया.  बैंकों के ऊपर लोन रिकवर करने का दबाव बढ़ा और यह दवाब फिर रिकवरी एजेंट्स पर शिफ्ट हुआ. जब आत्महत्या तक की शिकायतें आने लगी तो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करते हुए लोन रिकवरी के नए नियम बनाए. साथ ही नियम फॅालो न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किये. 

ये है शिकायत का तरीका 
यदि कोई रिकवरी एजेंट आपको फोन कर धमकाता है तो तुरंत अपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं. अगर पुलिस शिकायत लिखने से इनकार करती है तो कोर्ट में उस बैंक के खिलाफ सिविल इंजक्शन फाइल करें. अदालत में मानहानी के तहत संबंधित बैंक व रिकवरी एजेंट पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कोई रिकवरी एजेंट यदि आपको सुबह 9 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद कॅाल करता है तो उसकी शिकायत रिजर्व बैंक इंडिया को भी मेल के माध्यम से कर सकते हैं. आपकी शिकायत का तत्काल निवारण किया जाएगा.