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हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट क्यों है जरूरी, जानें कैसे करें अप्लाई

दिल्ली में 2012 से एचएसआरपी लगाई जा रही है, लेकिन रंगीन स्टीकर 2 अक्टूबर 2018 से सभी नए वाहनों में लगाया जा रहा है. इस हिसाब से यह सभी कारों में लगाया जाना है, जबकि एचएसआरपी 2012 से पहले की कारों व दो पहिया वाहनों में लगाई जानी है.

Updated on: 15 Dec 2020, 01:15 PM

नई दिल्ली:

एक दिसंबर से गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्टेशन प्लेट अनिर्वाय कर दिया गया है. सरकार ने यह निर्देश जारी किया है कि अब सभी वाहनों पर HSRP जरुरी है. तो आइए जानते हैं क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कैसे करें HSRP के लिए अप्लाई कर सकते है.

इस तरह से करें ऑनलाइन आवेदन
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोड स्टीकर लगवाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है.

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए विक्रेताओं के दो पोर्टल बनाए गए हैं.

bookmyhsrp.com/index.aspx वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा.

इसके बाद निजी या फिर सार्वजनिक वाहन से जुड़े हुए एक विकल्प को चुनना होगा.

प्राइवेट व्हीकल टैब पर क्लिक करने पर पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, CNG और CNG+पेट्रोल का ऑप्शन चुनना होगा.

पेट्रोल टाइप के टैब पर क्लिक करने पर वाहनों की कैटगरी खुलेगी.

इसमें बाइक, कार, स्कूटर, ऑटो और भारी वाहन जैसे ऑप्शन दिए होंगे.

इसमें आपको स्टेप वाई स्टेप जानकारी देनी होगी.

इसके अतिरिक्त यदि वाहन चालक की गाड़ी में रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी हुई है और उसे महज स्टीकर लगवाना है तो उसे www.bookmyhsrp.com पोर्टल पर जाना पड़ेगा.

इस रंग का स्टीकर
हल्‍के नीले रंग का स्‍टीकर पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए तय किया गया है. वहीं, डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए नारंगी रंग का स्‍टीकर लगाना अनिवार्य किया गया है. अधिकारी बताते हैं कि इसका मकसद वाहनों की दूर से ही पहचान सुनिश्चित करना है.

बता दें कि दिल्ली में 2012 से एचएसआरपी लगाई जा रही है, लेकिन रंगीन स्टीकर 2 अक्टूबर 2018 से सभी नए वाहनों में लगाया जा रहा है. इस हिसाब से यह सभी कारों में लगाया जाना है, जबकि एचएसआरपी 2012 से पहले की कारों व दो पहिया वाहनों में लगाई जानी है.

दरअसल, अभी तक किसी भी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर उसे फिटनेस सर्टिफिकेट देने पर रोक थी, लेकिन 15 अक्टूबर को परिवहन आयुक्त ने एक आदेश जारी कर बिना HSRP वाले सभी वाहनों के आरटीओ में होने वाले कई जरूरी कामों पर भी रोक लगा दी थी.