क्या न्यूड शेयर करना हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है? यहां जानें इससे जुड़े कानून
न्यूड शेयरिंग एक स्थिति है जहां दो व्यक्तियों के बीच बिना किसी संवेदनशीलता या सहमति के अवैध रूप से निजी या गंदी तस्वीरें, वीडियो या संदेश साझा किए जाते हैं. यह अच्छे रिलेशनशिप की पहचान नहीं है.
नई दिल्ली :
न्यूड शेयरिंग एक स्थिति है जहां दो व्यक्तियों के बीच बिना किसी संवेदनशीलता या सहमति के अवैध रूप से निजी या गंदी तस्वीरें, वीडियो या संदेश साझा किए जाते हैं. यह अच्छे रिलेशनशिप की पहचान नहीं है. अच्छे रिलेशनशिप का मतलब होता है संतुलित और साथी संबंध, जो सम्मान, विश्वास और ईमानदारी पर आधारित होता है. यह एक अनुभव है जो साझा किया जाता है और दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ और समर्थन के माध्यम से बनता है. न्यूड शेयरिंग उसी को हानि पहुंचाती है और भरोसा और सम्बंध को ध्वस्त कर सकती है.
न्यूड शेयरिंग गैर कानूनी है. यह एक अपराध होता है जिसमें बिना सहमति के दूसरे व्यक्ति की नंगी तस्वीरें, वीडियो या संदेश साझा किया जाता है. यह आमतौर पर यौन उत्पीड़न और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के हक का उल्लंघन करता है. इसका गंभीर नियमानुसार अपराध होने के कारण कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और ऐसे मामलों में दंड और सजा हो सकती है. न्यूड शेयरिंग पर अवैध और गैर नैतिक कार्यवाही करने के कई कानूनी और नैतिक प्रावधान हैं जो इसे एक समस्या के रूप में देखते हैं.
न्यूड शेयरिंग करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि यह गैर कानूनी है. यह एक अपराध होता है और कई कानूनी दायरों के तहत दंडनीय कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. जिन व्यक्तियों ने न्यूड या गैर-संवेदनशील सामग्री को बिना सहमति के दूसरे के साथ साझा किया है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है. ऐसे मामलों में, पुलिस और अन्य कानूनी अधिकारी जांच करते हैं और आवश्यकतानुसार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है. कानून न्यूड शेयरिंग को अवैध और गैर-नैतिक मानता है और इसे बहुत ही सख्तता से निरंतर नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है.
न्यूड शेयरिंग पर भारतीय कानून में कई प्रावधान हैं
धारा 67A और 67B: आईटी एक्ट, 2000 के अंतर्गत, अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति की निजी तस्वीरें, वीडियो या अन्य गंदी सामग्री को साझा करता है, तो उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
धारा 354C: भारतीय दंड संहिता के तहत, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की गंदी तस्वीरें या वीडियो की छवियों का बिना अनुमति के लेना, रखना या साझा करना अपराध है और उसे दंडित किया जाता है.
धारा 66E: भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, किसी व्यक्ति द्वारा गैर-संवेदनशील या न्यूड तस्वीरें या वीडियो के बिना अनुमति के लेना, रखना या साझा करना अपराध है और उसे दंडित किया जाता है.
धारा 509: भारतीय दंड संहिता के तहत, किसी व्यक्ति द्वारा एक औरत को न्यूड या गंदी तस्वीरों से आतंकित करने का प्रयास किया जाता है तो उसे दंडित किया जाता है.
धारा 67: भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, किसी व्यक्ति द्वारा गंदी, अशिक्षित, या निन्दात्मक सामग्री साझा करने का प्रयास किया जाता है तो उसे दंडित किया जाता है.
धारा 67B: आईटी एक्ट के अंतर्गत, किसी व्यक्ति द्वारा वीडियो के लिए या फिर दिखाने के लिए किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी तस्वीरें या वीडियो रिकॉर्ड करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे दंडित किया जाता है.
धारा 292: भारतीय दंड संहिता के तहत, किसी व्यक्ति द्वारा गंदी या अश्लील सामग्री के बिना अनुमति के दूसरे व्यक्ति को प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे दंडित किया जाता है.
धारा 354D: भारतीय दंड संहिता के तहत, किसी व्यक्ति द्वारा गंदी या न्यूड तस्वीरों को अनधिकृत रूप से लेना, रखना या साझा करना, या फिर उनके लिए प्रेरित करना, अपराध है.
धारा 67C: आईटी एक्ट के तहत, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यक्तिगत तस्वीरें या वीडियो के बिना अनुमति के लेना, रखना, या साझा करना, अपराध है.
धारा 292A: भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की निजी अवस्था की गंदी या अश्लील तस्वीरों को बिना अनुमति के साझा किया जाता है, तो उसे दंडित किया जाता है.
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