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Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष को मिला ज्ञानवापी में नियमित पूजा का अधिकार, जिला अदालत ने दी इजाजत

Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष को मिला ज्ञानवापी में नियमित पूजा का अधिकार, जिला अदालत ने दी इजाजत

Updated on: 31 Jan 2024, 03:38 PM

नई दिल्ली:

Gyanvapi Case: वाराणसी की ज्ञानवापी केस को लेकर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है. दरअसल, वाराणसी की जिला अदालत ने हिन्दू पक्ष को ज्ञानवापी में नियमित पूजा का अधिकार दे दिया है. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में पूजापाठ की इजाजत मिल गई है. जिला अदालत के आदेश के बाद व्यास परिवार ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ कर सकेगा. बता दें कि हिंदू पक्ष ने ज्ञानवासी में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी.

1993 में बंद कर दी गई थी तहखाने में पूजा

जहां सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ किया करता था. बता दें कि 1993 में तत्कालीन सरकार के आदेश के बाद तहखाने में पूजापाठ बंद कर दिया गया था. 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था. वहीं एएसआई सर्वे के दौरान ज्ञानवापी के तहखाने की साफ-सफाई की गई थी. अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधीन तहखाने में पूजा की जाएगी.