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नाबालिग के आत्महत्या के आरोप में कर्नाटक पुलिस कांस्टेबल को उम्रकैद

कर्नाटक की अदालत ने एक नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कांस्टेबल ने लड़की से फेसबुक के जरिए दोस्ती की थी. उसने उसे अश्लील बातों में फंसाने के बाद ब्लैकमेल करना शुरू किया. फिर उस पर आत्महत्या करने का दबाव बनाया. अपराधी की पहचान जिला रिजर्व फोर्स (डीआरएफ) से जुड़े 35 वर्षीय प्रवीण साल्यान के रूप में हुई है, जो बाजपे के सिद्धार्थनगर में रहता था.

Updated on: 21 Oct 2022, 02:06 PM

बेंगलुरु:

कर्नाटक की अदालत ने एक नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कांस्टेबल ने लड़की से फेसबुक के जरिए दोस्ती की थी. उसने उसे अश्लील बातों में फंसाने के बाद ब्लैकमेल करना शुरू किया. फिर उस पर आत्महत्या करने का दबाव बनाया. अपराधी की पहचान जिला रिजर्व फोर्स (डीआरएफ) से जुड़े 35 वर्षीय प्रवीण साल्यान के रूप में हुई है, जो बाजपे के सिद्धार्थनगर में रहता था.

साल्यान और 17 वर्षीय लड़की की पहली बार बात 16 फरवरी, 2015 को फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी. उसने बताया कि वह उससे प्यार करता है. आरोपी मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से अक्सर संपर्क करता था.

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने नाबालिग लड़की को अपने प्राइवेट पार्ट की तस्वीरें भेजी थीं. 

बाद में उसने पीड़िता से एक लाख रुपये नकद या सोने की वस्तु की मांग की और उसे ब्लैकमेल किया. प्रताड़ना को सहन न कर पाने पर लड़की ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मामला सामने आने के बाद कांस्टेबल को तत्काल निलंबित कर दिया गया.

लड़की ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें कहा गया था कि उसकी मौत के लिए साल्यान जिम्मेदार है. उल्लाल पुलिस ने मामले की जांच कर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. मामला 10 जून 2015 को दर्ज किया गया था. लोक अभियोजक सहाना देवी ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया. मंगलुरु में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजुला इट्टी ने गुरुवार को फैसला सुनाया.