सूचना के अधिकार के तहत पत्नी भी जान सकती है पति की कमाई
अब पति अपने पत्नी से कमाई नहीं छुपा सकती है. केंद्रीय सूचना आयोग ने साफ़ किया है कि पत्नी सूचना के अधिकार के तहत (RTI) के तहत अपने पति की आमदनी जान सकती है.
जोधपुर:
अब पति अपने पत्नी से कमाई नहीं छुपा सकती है. केंद्रीय सूचना आयोग ने साफ़ किया है कि पत्नी सूचना के अधिकार के तहत (RTI) के तहत अपने पति की आमदनी जान सकती है. RTI के जरिये पत्नियां अपनी पति की कमाई (Income) के बारे में जरिए पता लगा सकती है. CIC ने ये फैसला जोधपुर में सुनाया है.
एक अंग्रेजी अख़बार के मुताबिक जोधपुर की रहने वाली रहमत बानो अपनी पति के इनकम के बारे में जानना चाहती थी. लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया. बता दें कि इसके बाद CIC ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 15 दिनों के अंदर ये जानकारी देने का आदेश दिया. CIC ने RTI के तहत ये जानकारी नहीं आती है की दलीलों को खारिज करते हुए 15 दिनों के अंदर जानकारी देने का आदेश दिया.
केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि कि शिकायतकर्ता द्वारा RTI के तारीख से 15 दिनों में उक्त जानकारी देना करना अनिवार्य होगा. साथ ही आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि महिलाओं को अपने पति की कुल ग्रॉस सैलरी और टैक्सेबल आय के बारे में जानकारी लेने का भी पूरा अधिकार है.
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