शादी में मास्क नहीं पहने थे दूल्हा-दुल्हन, हाई कोर्ट ने लगा दिया 10 हजार रुपये का जुर्माना
कोरोना संकट के बीच पंजाब के होशियारपुर में दूल्हा-दुल्हन को शादी में मास्क न पहनना महंगा पड़ गया. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नवदंपति के खिलाफ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया.
चंडीगढ़:
कोरोना संकट (Corona Crisis) के बीच पंजाब के होशियारपुर में दूल्हा-दुल्हन को शादी में मास्क न पहनना महंगा पड़ गया. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नवदंपति के खिलाफ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया. दोनों के घरवाले शादी से नाराज थे, इस कारण नवदंपति ने सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट की शरण ली थी. नवदंपति ने सबूत के तौर पर शादी समारोह की तस्वीर कोर्ट के समक्ष पेश की. तस्वीर देखने के बाद जस्टिस हरि पाल वर्मा ने पाया कि शादी समारोह में मौजूद लोगों और दंपति ने मास्क नहीं पहना था. जबकि शादी समारोह का आयोजन कोरोना लॉकडाउन (Corona Lockdown) में किया गया था.
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इसके बाद जज ने जिला प्रशासन को दंपति को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश देते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा. साथ ही शादी के दौरान मास्क न पहनने को लेकर 10 हजार रुपये का जुर्माना नवदंपति पर लगा दिया. जुर्माने की राशि होशियारपुर जिला कलेक्टर के यहां जमा करानी होगी और उसका इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों के लिए मास्क खरीदने में किया जाएगा.
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कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन दूल्हा-दुल्हन समेत शादी में मौजूद अन्य लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया. ऐसे में ₹10 हजार जुर्माना डीसी के पास जमा कराया जाए.
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