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हेमंत सोरेन कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, 39 एजेंडों पर लगी मुहर

हेमंत सोरेन कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, 39 एजेंडों पर लगी मुहर

Updated on: 31 May 2023, 06:47 PM

highlights

  • हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक खत्म
  • कुल 39 प्रस्तावों पर लगी मुहर
  • डॉ. श्वेता कुमार की सेवा समाप्ति की गई
  • सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक

Ranchi:

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई. बैठक में कुल 39 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी. आज हुई कैबिनेट मीटिंग में झारखंड उत्पाद अधिनियम सेवा संवर्ग नियमावली में संशोधन पर मुहार लगाई गई. विशेष शाखा में आरक्षी पदों पर नियुक्ति से जुड़ा संसोधन नियमावली का प्रस्ताव पास हुआ. इसके अलावा वन्य जीवों से होने वाले क्षति पर मुआवजे में संशोधन किया गया है. अब मुआवजे की राशि डेढ़ लाख कर दी गई है. इसके अलावा साधारण घायल होने पर 25 हजार तथा  मकान के क्षतिग्रस्त होने पर 1 लाख 25 हजार पीड़ित तो दिए जाने का प्रस्वात पारित हुआ है. वहीं एसीबी में स्वीपर और माली के मानदेय में भी बढ़ोत्तरी किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है.

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इसके अलावा कैबिनेट द्वारा लापरवाही बरतने वाली डॉ श्वेता कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी लेसलीगंज को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है.  कैबिनेट मीटिंग में झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक सेवा नियमावली 2016 में संशोधन की स्वीकृति भी दी गई है. इसके अलावा झारखंड में कार्यरत 4 सी आई ए टी स्कूल के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव पास हुआ है. गिरिडीह के बगोदर और सरिया में अनुमंडल कोर्ट के गठन की स्वीकृति भी कैबिनेट से मिल गई है. वहीं, 2023-24 के लिए एनसीसी के लिए 16 करोड़ की राशि भी कैबिनेट द्वारा स्वीकृति की गई है. इसके अलावा राज्य के सभी जल सहिया को एक स्मार्ट फोन और दो साड़ी देने की योजना भी स्वीकृति की गई है. पंचायती राज के तहत सदस्य और पदधारकों के भत्ते और भुगतान में बढ़ोतरी से जुड़े संशोधन को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है.

 

कैबिनेट मीटिंग में इन महत्तवपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर

-झारखंड उत्पाद अधिनियम सेवा संवर्ग नियमावली में संशोधन
-विशेष शाखा में आरक्षी के पद पर नियुक्ति नियमावली में संशोधन
-वन्य जीवों से होने वाले क्षति पर मुआवजे में संशोधन किया गया, मुआवजे की राशि डेढ़ लाख किया गया, साधारण घायल होने पर 25 हजार , मकान के क्षतिग्रस्त होने पर एक लाख 25 हजार 
-एसीबी में स्वीपर और माली के मानदेय में बढ़ोतरी किया गया
-डॉ श्वेता कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी लेसलीगंज को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया
-झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक सेवा नियमावली 2016 में संशोधन की स्वीकृति
-झारखंड में कार्यरत 4 सी आई ए टी स्कूल के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी
-गिरिडीह के बगोदर और सरिया में अनुमंडल कोर्ट के गठन की स्वीकृति
-2023-24 के लिए एनसीसी के लिए 16 करोड़ की स्वीकृति
-राज्य के सभी जल सहिया को एक स्मार्ट फोन और दो साड़ी देने की योजना की स्वीकृति
-पंचायती राज के तहत सदस्य और पदधारकों के भत्ते और भुगतान में बढ़ोतरी से जुड़े संशोधन को स्वीकृति