omicron को लेकर एक्शन में सरकार, नहीं ली दोनों डोज तो...
omicron को लेकर हरियाणा सरकार एक्शन मोड़ में आ गई है. प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॅान्फ्रेंस के दौरान बताया कि जिन लोगों ने कोरोना की दोनों डोज नहीं लगवाई है. उन्हें मैरिज हॉल, होटल, रेस्तरां, कार्यालय, बैंक आदि स्थानों पर जाने की पाबंदी
highlights
- एक जनवरी 2022 से नियम हुआ लागू
- हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज प्रेस कॅान्फ्रेंस के दौरान किया ये ऐलान
नई दिल्ली :
omicron को लेकर हरियाणा सरकार एक्शन मोड़ में आ गई है. प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॅान्फ्रेंस के दौरान बताया कि जिन लोगों ने कोरोना की दोनों डोज नहीं लगवाई है. उन्हें मैरिज हॉल, होटल, रेस्तरां, कार्यालय, बैंक आदि स्थानों पर जाने की पाबंदी लगाई गई है. यदि किसी ने भी नियम तोड़ने की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि तीसरी लहर से बचने के लिए ये नियम लागू किये गये हैं. किसी को भी नियम तोडने की इजाजत नहीं होगी.
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यही नहीं स्वास्थ्य मंत्री ने जिला प्रशासन से भी रोजाना रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है. मार्केट ट्रेड एसोसिएशन को दुकानों/ कार्यस्थलों पर ‘No Mask, No Entry’ लागू करने के लिए कहा गया, बता दें कि देशभर में ओमिक्रॉन के पॉजिटिव मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है. देश में यह आंकड़ा 213 तक पहुंच गया है. महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा 65 मामले हैं. सरकार अब तीसरी लहर को रोकने के पूरे इंतजाम करने में जुट गई है. इसलिए ही हरियाणा में ये नियम लागू किये गये हैं.
From 1 Jan'22, the people who have not taken both doses will not be allowed to enter marriage halls, hotels, restaurants, offices, banks, or any other public places. This is to protect ourselves from Omicron and the third wave of Covid: Haryana Health Minister Anil Vij pic.twitter.com/6xHyO7OqRx
— ANI (@ANI) December 22, 2021
दिल्ली के लिए भी गाइडलाइन जारी
दिल्ली में सभी तरह के समारोह पर रोक लगा दी गई है. दिल्ली सरकार ने लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाने की अपील की है. आपको बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बढ़ते COVID मामलों और चिंता के प्रकार-ओमाइक्रोन को देखते हुए, डीएम को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया है. दुकानों/कार्यस्थलों पर नो मास्क/नो एंट्री सख्ती से सुनिश्चित की जानी चाहिए.
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