Supreme Court On Delhi Mayor: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 24 घंटे में बैठक कर चुनें मेयर और डिप्टी मेयर
दिल्ली में मेयर के चुनाव को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है.
highlights
- दिल्ली मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
- 24 घंटे में बैठक करने का दिया निर्देश
- मीटिंग में मेयर और डिप्टी मेयर का किया जाए चुनाव
New Delhi:
Supreme Court On Delhi Mayor: दिल्ली में मेयर के चुनाव को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है. दरअसल मेयर चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई. इस दौरान चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, देश की राजधानी में जो रहा है वो ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि, 24 घंटे के अंदर एक मीटिंग आयोजित की जाए और इस बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर चुना जाए. यही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि, इस चुनाव में मनोनित सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि, एमसीडी संविधान में नहीं है लिहाजा मनोनित सदस्य वोट नहीं दे सकते हैं.
क्या करेगा मेयर
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 24 घंटे में बैठक में जिसे मेयर चुना जाएगा वो आगे डिप्टी मेयर औऱ स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएगा. यानी इसी बैठक में मेयर उस तारीख का ऐलान करेगा जब डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेट का चुनाव होगा.
यह भी पढ़ें - PM Modi और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत, ग्लोबल मुद्दे पर बात
क्या है मामला
दरअसल आम आदमी पार्टी की नेता डॉ. शैली ओबेरॉय ने मेयर चुनाव में मनोनीत सदस्यों के वोटिंग की अनुमति वाले उपराज्यपाल के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी. इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जल्द चुनाव कराने की मांग भी की थी. देश की शीर्ष अदालत के ताजा फैसले से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है.
सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम आदेश के जनतंत्र की जीत बताया
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जनतंत्र की जीत बताया. इसके साथ ही उन्होंने सर्वोच्च अदालत का शुक्रिया भी अदा किया. बता दें कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव हुए ढाई महीने का वक्त हो गया है. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली को नया मेयर मिलेगा.
सांसद राघव चड्ढा ने बताई दिल्ली की जीत
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे दिल्ली की जनता की जीत बताया. उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, उपराज्यपाल को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए. उनके कार्यों और आदेशों ने बार-बार संविधान का उल्लंघन किया है.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Kya Kehta Hai Hinduism: हिंदू धर्म में क्या है मुस्लिमों का स्थान, सदियों पुराना है ये इतिहास
-
Varuthini Ekadashi 2024: वरुथिनी एकादशी आज, इस शुभ मुहूर्त में करें पारण, जानें व्रत खोलने का सही तरीक
-
Varuthini Ekadashi 2024: शादी में आ रही है बाधा, तो वरुथिनी एकादशी के दिन जरूर दान करें ये चीज
-
Varuthini Ekadashi 2024: वरुथिनी एकादशी पर अपनी राशि के अनुसार जपें मंत्र, धन वृद्धि के बनेंगे योग