दिल्ली में बगैर इजाजत लाउडस्पीकर बजाने पर 1 लाख रुपये तक जुर्माना
बगैर इजाजत शोर करने पर अच्छा खासा जुर्माना (Penalty) अदा करना पड़ेगा, जो 10 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक हो सकता है.
highlights
- दिल्ली में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर एजेंसियां सख्त
- लाउडस्पीकर, डीजे और पटाखों तक की लें अनुमति
- बार-बार कानून तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान
नई दिल्ली:
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर अब लोगों के मानसिक-शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है. इसे देख केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने ध्वनि प्रदूषण (Sound Pollution) को लेकर नए नियम-कानून बनाने के निर्देश दिए थे. अब इन्हीं को लागू करने के बाबत निर्देश दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने दिए हैं. इसके तहत बगैर इजाजत शोर करने पर अच्छा खासा जुर्माना (Penalty) अदा करना पड़ेगा, जो 10 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक हो सकता है. जुर्माने की यह राशि अलग-अलग स्थानों, स्रोत पर निर्भर करेगी. इसके तहत भारी जुर्माने समेत ध्वनि प्रदूषण फैला रहे उपकरण की जब्ती के भी प्रावधान किए गए हैं.
पुलिस और अन्य एजेंसियों को निर्देश
सरल भाषा में कहें तो अब लाउडस्पीकर या कई अन्य पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम को बिना अनुमति बजाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना होगा. डीजे सेट के शोर के लिए भी उसके साइज के अनुरूप 10 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा. ऐसे मामलों में उपकरण को भी सीज कर लिया जाएगा. दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने सभी संबंधित विभागों को ध्वनि प्रदूषण के इन नए जुर्मानों की जानकारी दे इन्हें लागू करने को कहा है. गौरतलब है कि 2020 में केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर नए जुर्माने प्रस्तावित किए थे, जिन्हें एनजीटी ने मंजूर कर लिया था. इसके बाद इस साल अप्रैल में सीपीसीबी ने इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए, जिसस पर अब डीपीसीसी ने पुलिस और अन्य एजेंसियों को इसे लागू करने को कहा है
Delhi Pollution Control Committee revises penalty for violation of noise rules: Rs 10,000 for noise through loudspeakers/public address systems, Rs 1 Lakh for Diesel Generator sets of over 1000 KVA; Rs 50,000 for sound-emitting construction equipment. The equipment will be seized pic.twitter.com/YvY2PxK3jT
— ANI (@ANI) July 10, 2021
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पटाखों पर भी जुर्माने की गाज
ध्वनि प्रदूषण की नई जुर्माना दरों के मुताबिक अब यदि कंस्ट्रक्शन से जुड़े उपकरण तय मानकों से अधिक शोर करते हैं, तो उन पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा. साथ ही उपकरण को भी सीज कर लिया जाएगा. इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति रिहायशी या व्यावसायिक इलाकों में पटाखे चलाता है तो उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना होगा, लेकिन यदि पटाखा साइलेंट जोन में जलाया जा रहा है तो यही जुर्माना 3000 रुपये का होगा. इसके अलावा पब्लिक रैली, शादी समारोह व अन्य धार्मिक आयोजनों में यदि पटाखे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो रिहायशी या व्यावसायिक इलाकों में 10 हजार और साइलेंट जोन में 30 हजार रुपये तक का जुर्माना होगा.
पहली बार कम, दूसरी-तीसरी बार कड़ी कार्रवाई
डीपीसीसी के मुताबिक यदि पटाखों का इस्तेमाल बैंक्विट हॉल, आरडब्ल्यूए के तय परिसर, ओपन ग्राउंड फंक्शन, इंस्टीट्यूशन आदि में किया गया तो इसके लिए 20 हजार रुपये का जुर्माना होगा. यदि यह नियम एक ही परिसर में दूसरी बार टूटा तो जुर्माने को बढ़ाकर 40 हजार कर दिया जाएगा. तीसरी बार नियम के टूटने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और परिसर को सील करने के निर्देश हैं. डीपीसीसी ने डिपार्टमेंट को इन नियमों की एक्शन टेकन रिपोर्ट भी जमा करने को कहा है. डीपीसीसी अधिकारियों के अनुसार राजधानी में शोर बढ़ रहा है जिसकी वजह से लोगों की सेहत पर बुरा असर हो रहा है. यही वजह है कि इन नए नियमों के बाद इस बढ़ते शोर पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है.
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कहां पर लगेगा कितना जुर्माना
- लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम- उपकरण सील करने के साथ 10 हजार जुर्माना
- 1000 केवीए के डीजी सेट- उपकरण सील और 1 लाख जुर्माना
- 62.5 से 1000 केवीए के डीजी सेट- उपकरण सील और 25 हजार जुर्माना
- 62.5 केवीए तक के डीजी सेट- उपकरण सील और 10 हजार जुर्माना
- कंस्ट्रक्शन मशीनरी से होने वाले शोर- उपकरण सील और 50 हजार जुर्माना
- रिहायशी और व्यावसायिक जगहों पर आतिशबाजी- एक हजार जुर्माना
- साइलेंट जोन में आतिशबाजी- तीन हजार जुर्माना
- पब्लिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह रिहायशी-व्यावसायिक- 10 हजार जुर्माना
- पब्लिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह साइलेंट जोन में- 20 हजार जुर्माना
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