GST काउंसिल की बैठक आज, ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स का मुद्दा उठाएंगी AAP मंत्री आतिशी
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी (Atishi) ने ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर 28 प्रतिशत कर लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है.
highlights
- ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का निर्णय.
- GST काउंसिल की बैठक आज.
- आतिशी ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों से की मुलाकात.
नई दिल्ली:
GST Council Meeting: आज यानी बुधवार को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) भी शामिल होंगी. जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी (Atishi) ने ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर 28 प्रतिशत कर लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है.
ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों से की मुलाकात
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने ट्वीट कर कहा, ''पिछले महीने जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी कर लगाने का फैसला किया था. स्टार्ट-अप परिवेश के कई उद्यमियों और निवेशकों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनका मानना है कि इस फैसले से तेजी से बढ़ता हुआ यह उद्योग नष्ट हो जाएगा. उनकी चिंताओं को जानने के लिए कल मैंने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के कई प्रतिनिधियों से मुलाकात की.''
'जीएसटी काउंसिल फैसले पर करे पुनर्विचार'
आतिशी ने यह भी कहा, ''आज जीएसटी काउंसिल की फिर बैठक होने जा रही है और मैं परिषद से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहूंगी. स्टार्ट-अप और उद्यमिता को बढ़ावा देना ही हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका है.''
Thanks for flagging the problems with this decision @Ashneer_Grover.
— Atishi (@AtishiAAP) August 2, 2023
Today the @GST_Council will be meeting again, and I will be asking them to reconsider the decision to impose 28% GST on Online Gaming.
Delhi Govt is clear that promoting start ups is the only way our economy… https://t.co/FlngZlfXdL
जीएसटी काउंसिल ने लिया है फैसला
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के मंत्रियों मौजूदगी में 11 जुलाई को हुई परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव के पूरे मूल्य पर 28 फीसदी कर लगाने को मंजूरी दी थी. इसके बाद केंद्र और राज्य कर अधिकारियों वाली कानून समिति ने कर उद्देश्यों के लिए आपूर्ति मूल्य की गणना के संबंध में जीएसटी परिषद के विचार के लिए मसौदा नियम तैयार किए हैं.
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