Delhi: SC से सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने पर जानें क्या बोलीं आतिशी
Delhi News : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इस मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है.
नई दिल्ली:
Delhi News : दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट से पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है. SC ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. SC ने 17 अक्टूबर को सिसोदिया की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसे लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बड़ा बयान सामने आया है.
यह भी पढ़ें : MP Election: कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर-1 से दाखिल किया नामांकन, फिर किया यह दावा
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ काफी तीखी टिप्पणियां की थीं. उन्होंने बार-बार ये पूछा कि मनीष सिसोदिया के पास पैसा किस तरह से आया?. ED उसका कोई भी सबूत नहीं रख पाई, लेकिन इतनी तीखी टिप्पणी करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके विपरीत आदेश दिया है. हम सम्मानपूर्वक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हैं. आगे क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसपर निर्णय लिया जाएगा.
#WATCH दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका खारिज करने पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने ED के खिलाफ काफी तीखी टिप्पणियाँ की थीं। उन्होंने बार-बार ये पूछा कि मनीष सिसोदिया के पास पैसा किस तहर से आया?...… pic.twitter.com/gu16tjHWLm
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 30, 2023
यह भी पढ़ें : दिल्ली में एक नवंबर से सिर्फ CNG, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 बसें की होगी एंट्री : गोपाल राय
सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है. आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया की बेल का केस सुना जा रहा था तो कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे थे कि मनी ट्रेल कहां है. अगर ईडी पैसा पहुंचने का ट्रेल नहीं दिखा सकती तो PMLA का केस कैसे हुआ. SC ने कहा कि एक अप्रूवर दिनेश अरोड़ा के बयान पर कितना भरोसा किया जा सकता है.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Love Rashifal 3 May 2024: इन राशियों के लिए आज का दिन रोमांस से रहेगा भरपूर, जानें अपनी राशि का हाल
-
Ganga Dussehra 2024: इस साल गंगा दशहरा पर बन रहा है दुर्लभ योग, इस शुभ मुहूर्त में स्नान करें
-
Akshaya Tritiya 2024: अक्षय तृतीय के दिन करें ये उपाय, चुम्बक की तरह खिंचा चला आएगा धन!
-
First Hindu Religious Guru: ये हैं पहले हिंदू धर्म गुरु, भारत ही नहीं विश्व भी करता है इन्हें नमन