AAP को बड़ी राहत, पार्टी दफ्तर को लेकर दिल्ली HC ने एलजी बैजल के फैसले को किया रद्द
आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्टी दफ्तर का आवंटन रद्द करने के उप राज्यपाल के फैसले को रद्द कर दिया है।
नई दिल्ली:
आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्टी दफ्तर का आवंटन रद्द करने के उप राज्यपाल के फैसले को रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि उप राज्यपाल के आदेश में पार्टी दफ्तर का आवंटन रद्द करने के कारणों का ठीक ढंग से विवरण नहीं दिया गया।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कहा, 'दिल्ली हाइकोर्ट ने आप के दफ्तर का आवंटन रद्द करने के एलजी के फैसले को पलट दिया। उपराज्यपाल का फैसला अवैध हो गया। Boom!'
LG's order cancelling the office allotment to AAP set aside by Delhi High Court. Has been declared ex facie illegal. Boom!
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) August 23, 2017
चड्ढा के ट्वीट को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रिट्वीट किया।
उप राज्यपाल अनिल बैजल ने इसी साल अप्रैल में आप ऑफिस का आवंटन रद्द कर दिया था।
इससे पहले शुंगलू समिति ने 206, राउज एवेन्यू बंगले को आम आदमी पार्टी के कार्यालय के रूप में आवंटित करने पर सवाल उठाए थे।
शुंगलू समिति ने कहा था कि पार्टी कार्यालय बनाने के लिए AAP सरकार को भूमि आवंटन का फैसला रद्द करना चाहिए।
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