Air India Pee Case: विमान में बुजुर्ग पर पेशान करने के आरोपी शंकर मिश्रा को मिली जमानत
एयर इंडिया के विमान में बुजुर्ग पर पेशान करने वाले मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है
highlights
- एयर इंडिया पेशाब कांड में बड़ा अपडेट
- आरोपी शंकर मिश्रा को लेकर कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम
- गिरफ्तारी के 25 दिन बाद मिली जमानत
New Delhi:
Air India Pee Case: एयर इंडिया के विमान में बुजुर्ग पर पेशान करने वाले मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है. दरअसल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत दे दी है. यानी पेशाब कांड के 25 दिन बाद शंकर मिश्रा अब जेल से बाहर आएंगे. शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बीते 6 जनवरी को अपनी गिरफ्त में लिया था. वहीं शंकर मिश्रा को जमानत दिए जाने का दिल्ली पुलिस ने भी विरोध किया. हालांकि कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद शंकर मिश्रा को जमानत दे दी.
ये है मामला
दरअसल शंकर मिश्रा पर आरोप है कि, उन्होंने 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आने वाली एयर इंडिया के विमान के बिजनेस क्लास में एक बुजुर्ग महिला पर शराब के नशे में पेशाब कर दिया था. इसके बाद 6 जनवरी को शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था. वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से शंकर मिश्रा को जमानत देने की अपील की थी. दिल्ली पुलिस ने दलील दी थी कि, आरोपी की इस हरकत की वजह से भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हुई है.
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कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शंकर मिश्रा की जमानत पर 31 जनवरी तक फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को कोर्ट ने शंकर को इस मामले में जमानत दे दी. हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि, निश्चित रूप से शंकर मिश्रा की ये हरकत घिनौनी है, इससे बदनामी भी हुई, लेकिन ये अलग मामला है और हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए.
इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये भी कहा कि, आपकी ओर से जो गवाह नामित किए गए हैं वे आपके पक्ष में गवाही नहीं दे रही हैं. यही नहीं शिकायतकर्ता के बयान और इला बनर्जी के बयान में समानता नहीं है. बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में ये दलील भी दी गई थी कि, शंकर मिश्रा ने जांच में सहयोग ही नहीं किया. उन्होंने अपने सभी मोबाइल फोन भी बंद कर दिए थे.
जबकि पुलिस ने ये आशंका भी जताई कि शंकर मिश्रा जमानत मिलने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, वे पहले ही शिकायतकर्ता को धमकी दे चुके हैं. दरअसल शंकर मिश्रा पर जो भी धाराएं लगाई गई हैं वो सभी जमानती हैं. ऐसे में कोर्ट ने दलील को सुनने के बाद शंकर मिश्रा को जमानत दे दी.
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